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'राष्ट्रीय मजदूर दिवस' पर थाईलैंड में कामकाजी ढांचे में बड़ा बदलाव, गुड जॉब इकोनॉमी पर जोर

बैंकॉक, 1 मई (आईएएनएस)। थाईलैंड सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर कामकाजी ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा की। तेजी से बदलती भू-राजनीतिक चुनौतियों और तकनीकी बदलावों के बीच सरकार ने यह फैसला ल‍िया।

थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री योडचनन वोंगसावत ने कहा कि देश के कामकाजी लोगों के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बाहर की तरफ मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और सप्लाई चेन में उतार-चढ़ाव, और अंदरूनी स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बढ़ती उम्र की आबादी और हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) से जुड़ी जरूरतें।

स‍िन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार अब अपनी प्राथमिकताएं बदल रही है। योडचानन ने कहा कि अब देश की सफलता सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं मापी जाएगी, बल्कि सरकार गुड जॉब इकोनॉमी बनाने पर ध्यान देगी। इसका मतलब है बेहतर नौकरी, सुरक्षित आमदनी और काम करने वालों की गरिमा को बढ़ाना।

उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार एक ऐसा राष्ट्रीय स्किल्स डाटाबेस बना रही है, जिसमें अलग-अलग मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। इस सिस्टम से नौकरी देने वालों की जरूरत और कामगारों की क्षमता को सीधे जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ताकि लोगों को सही और बेहतर वेतन मिल सके।

इसके अलावा, योडचानन, जो हायर एजुकेशन, साइंस, रिसर्च और इनोवेशन मिनिस्टर भी हैं, ने एक नई फंडिंग पहल, बजट के साथ सीखें, नौकरी के साथ ग्रेजुएट हों शुरू की, जिसका मकसद डिजिटल इकॉनमी में बेसिक टेक्नोलॉजी यूजर्स से हाई-वैल्यू क्रिएटर्स में मजदूरों को अपस्किल करना है।

सरकार ने यह भी कहा कि किसानों को स्मार्ट फार्मर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा और गिग इकॉनमी (जैसे ऐप आधारित काम) में काम करने वाले लोगों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अपने सोशल मीड‍िया अकाउंट पोस्ट में कहा, “अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं! 100 साल से ज्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) सामाजिक न्याय और सभी के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें सम्मान, समानता, उचित आय और सुरक्षित काम शामिल है।”

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मकसद सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना है, ताकि दुनिया में शांति और स्थिरता बनी रहे।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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जम्‍मू-कश्‍मीर: नियमों के उल्लंघन पर बिजबेहारा में मिल्‍क यूनिट का लाइसेंस निलंबित

श्रीनगर, 1 मई (आईएएनएस)। जम्‍मू-कश्‍मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहारा कस्बे में एक दूध यूनिट का लाइसेंस शुक्रवार को नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया। इस सबंध में एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया है कि बिजबेहारा के सेमथन में चल रही एक दूध कलेक्शन यूनिट का लाइसेंस तब निलंबित किया गया, जब एक वीडियो सामने आया जिसमें दूध को असुरक्षित तरीके से संभालते हुए दिखाया गया था और इसके बाद किए गए निरीक्षण में कई नियमों का उल्लंघन पाया गया।

सहायक आयुक्त और नामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, अनंतनाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलने के बाद की गई। इस वीडियो में बल्क मिल्क कूलर (जेकेएमपीसीएल) नामक फर्म का एक कर्मचारी अपनी जीभ से दूध चखते हुए और फिर बचे हुए दूध को उन कंटेनरों में वापस डालते हुए दिखाया गया था, जो आम लोगों के उपभोग के लिए रखे गए थे।

आदेश में कहा गया है कि इस वीडियो के आधार पर एक अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 29 अप्रैल को परिसर का निरीक्षण किया ताकि कानून के संबंधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण रिपोर्ट में कई कमियों को उजागर किया गया और लाइसेंस को निलंबित करने की सिफारिश की गई।

रिकॉर्ड किए गए उल्लंघनों में दूध भंडारण और कूलर अनुभाग में डीजल और सफाई एजेंटों सहित रसायनों का भंडारण, दूध को संभालने में गैर-खाद्य-ग्रेड प्लास्टिक कंटेनरों का उपयोग, बिना ढक्कन या कवर वाले पानी के भंडारण टैंक, और सुविधा में उचित स्वच्छता प्रथाओं की कमी शामिल थी।

आदेश में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण और भंडारण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की अनुसूची चार का उल्लंघन माना जाता है और यह जनस्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामित अधिकारी ने यूनिट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।

ऑपरेटर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अगले निर्देशों तक उक्त परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की गतिविधि न करे।

कश्मीर में अधिकारी दवाओं, खाद्य पदार्थों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का कारोबार करने वाली कई संस्थाओं का खाद्य सुरक्षा ऑडिट कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी

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