सू की जेल से रिहा: घर में नजरबंद, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बताया ‘सकारात्मक कदम’
संयुक्त राष्ट्र, 1 मई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार की सैन्य सरकार द्वारा देश की नेता आंग सान सू की को जेल से घर में नजरबंदी में स्थानांतरित किए जाने को सराहा है। उनके प्रवक्ता स्टिफन दुजारिक ने कहा कि यह कदम “विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रिया के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण” है।
दुजारिक ने गुरुवार को कहा, “हम आंग सान सू की की सजा को तथाकथित हाउस अरेस्ट और एक निर्धारित निवास में बदलने के फैसले की सराहना करते हैं। यह एक सार्थक कदम है।”
म्यांमार की सैन्य-नियंत्रित सरकार ने बताया कि पूर्व स्टेट काउंसलर और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की वास्तविक नेता रही सू की 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से हिरासत में हैं।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महासचिव और म्यांमार के लिए उनकी विशेष दूत जूली बिशप पिछले कई महीनों से सभी राजनीतिक कैदियों की शीघ्र रिहाई की मांग कर रहे हैं। दुजारिक ने कहा, “एकमात्र व्यवहार्य राजनीतिक समाधान तत्काल हिंसा समाप्त करने और समावेशी संवाद के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता पर आधारित होना चाहिए।”
म्यांमार में सत्ता पर काबिज सैन्य नेता मिन ओंग ह्लैंग को पिछले महीने राष्ट्रपति चुना गया, जिसके बाद सेना की पकड़ में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं।
इस बीच, अपदस्थ नागरिक सरकार के राष्ट्रपति विन मिन्ट को 17 अप्रैल को म्यांमार के नववर्ष के अवसर पर लगभग 4,300 राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा किया गया था।
हालांकि, जिस संसद ने मिन ओ ह्लाइन को राष्ट्रपति चुना, उसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर-जनवरी में हुए चुनावों में सू की की पार्टी ‘नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी’ को शामिल नहीं किया गया था।
सरकार के अनुसार, विन म्यिंत ने सू की की बची हुई सजा को, जो वह नेपीतॉ जेल में काट रही थीं, घर में नजरबंदी में बदलने का आदेश दिया है।
सू की को 2021 में कुल 33 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में घटाकर 22 वर्ष 6 महीने कर दिया गया और पिछले महीने इसमें एक-छठे की अतिरिक्त राहत दी गई।
संयुक्त राष्ट्र म्यांमार की सैन्य सरकार को मान्यता नहीं देता और अपदस्थ सरकार के प्रतिनिधि चॉ मूह तूह अब भी संयुक्त राष्ट्र में देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि जूली बिशप, जिन्हें 2024 में महासचिव का विशेष दूत नियुक्त किया गया, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ संपर्क में रहकर म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के प्रयास कर रही हैं। पिछले वर्ष उन्होंने भारत का दौरा कर विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी।
--आईएएनएस
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गाजियाबाद में फिर हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अलग-अलग घटनाओं में 2 लुटेरे गिरफ्तार
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद पुलिस द्वारा स्नैचिंग और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई. दोनों मामलों में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. दोनों ही घटनाओं में एक-एक बदमाश घायल हो गया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा. दोनों मामलों में अवैध तमंचा, कारतूस और स्नैचिंग में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
इन्दिरापुरम इलाके में हुई पहली घटना
थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में हाल ही में हुई स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को लेकर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर SWAT टीम ट्रांसहिंडन और थाना इन्दिरापुरम की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात सेक्टर-1 वसुंधरा टी-पॉइंट पर चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया. लेकिन व्यक्ति ने पुलिस की बात नहीं मानी और मोटरसाइकिल तेजी से मोड़कर सेक्टर 2ए ग्राउंड की ओर भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया तो भागते हुए बदमाश की मोटरसाइकिल ग्राउंड में मौजूद गड्ढे और बारिश के पानी के कारण फिसल गई.
पुलिस को देख बदमाश ने चला दी गोली
खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए तमंचे से फायरिंग कर दी. जिसमें पुलिस वाले बाल-बाल बचे. आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई. उसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाश जाबिर उर्फ जावेद हसन पुत्र साबिर, निवासी ग्राम लखौरी जलालपुर, थाना नखासा, जिला संभल (उत्तर प्रदेश), उम्र करीब 25 वर्ष बताई गई है. उसके पास से 1 अवैध तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, स्नैचिंग में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
बदमाश पर दर्ज हैं कई मुकदमे
पूछताछ के दौरान जाबिर ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को उसने अपने साथी के साथ वसुंधरा में एक व्यक्ति के गले से चैन छीनी थी, जिसे बाद में मेरठ में बेच दिया गया था. वह उसी मोटरसाइकिल पर फिर से स्नैचिंग करने आया था. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. गाजियाबाद में स्नैचिंग, चोरी और NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत उसके विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि संभल में 2 अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं. घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
शालीमार गार्डन इलाके में हुई दूसरी घटना
थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम लूट और स्नैचिंग के मामलों में वांछित बदमाशों की तलाश में डीएवी कट पर देर रात संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर डीएलएफ की ओर से आते दिखे. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों ने मोटरसाइकिल मोड़कर प्रेम गली के सुनसान रास्ते की ओर भागना शुरू कर दिया. हड़बड़ी में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई. दोनों बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे. एक बदमाश भागने में सफल रहा, जबकि दूसरे ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई.
तमंचा, कारतूस के साथ चोरी की बाइक बरामद
इस घटना में पुलिस ने गौरव उर्फ कुवैर (22) पुत्र दिलीप, निवासी गरिमा गार्डन, एयरपोर्ट वाली गली, शिव मंदिर के पास, पसौड़ा, थाना टीला मोड़, जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है. जबकि उसका साथी पप्पू, निवासी गरिमा गार्डन, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद फरार हो गया. गिरफ्तार बदमाश के पास से 1 देशी तमंचा .315 बोर, 1 खोखा कारतूस .315 बोर, 1 जिंदा कारतूस .315 बोर, चोरी की हुई होंडा शाइन मोटरसाइकिल (नीला रंग) बरामद की गई है. बाइक थाना शालीमार गार्डन के मुकदमा संख्या 142/2026 (धारा 303(2) BNS) से संबंधित है.
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पूछताछ में गौरव उर्फ कुवैर ने बताया कि वह और उसका साथी पप्पू शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, लिंक रोड और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों को निशाना बनाकर स्नैचिंग और लूट की घटनाएं करते हैं. वे चोरी की स्कूटी/मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को डराने के लिए अवैध हथियार रखते हैं. 15 अप्रैल 2026 को शालीमार गार्डन एक्सप्रेसवे इलाके में हुई चोरी की घटना में भी दोनों शामिल थे. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है. गौरव पर पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें स्नैचिंग, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के मामले शामिल हैं.
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