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Excise Policy Case | 'मेरी चुप्पी और संविधान की शपथ की परीक्षा थी', सुनवाई से हटने की मांग पर जस्टिस शर्मा का भावुक संदेश

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटने (Recusal) की मांग की गई थी। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है, न कि केवल निराधार आशंकाओं की। जस्टिस शर्मा ने इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इसमें किए गए दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ़ उन आरोपों पर आधारित हैं जो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।
 
फ़ैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा, "जब मैंने यह फ़ैसला लिखना शुरू किया, तो कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया था। जो बचा था, वह था एक जज होने का दायित्व, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है। मुझे एहसास हुआ कि एक जज के तौर पर मेरी चुप्पी की ही परीक्षा हो रही थी, और अब सवाल जज और खुद संस्था की निष्पक्षता को लेकर था।"

जज ने स्थिति को 'कैच-22' बताया

आदेश सुनाते हुए, जस्टिस शर्मा ने इस स्थिति को कोर्ट के लिए एक मुश्किल स्थिति बताया। अब, यह खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग को लेकर एक 'कैच-22' (दुविधापूर्ण) वाली स्थिति है। इस मामले में, मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि चाहे मैं खुद को सुनवाई से अलग करूँ या न करूँ, सवाल तो उठेंगे ही। अर्जी देने वाले (केजरीवाल) ने अपने लिए एक ऐसी स्थिति बना ली है जिसमें हर हाल में उन्हीं का फ़ायदा है।"
 

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उन्होंने समझाया कि खुद को सुनवाई से अलग करने का मतलब यह निकाला जा सकता है कि आरोपों में कुछ सच्चाई है, जबकि मामले की सुनवाई जारी रखने पर भी आलोचना हो सकती है।

कोर्ट ने कहा: पक्षपात का कोई सबूत नहीं

कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि पक्षपात के आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए, सिर्फ़ शक के आधार पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। किसी मुक़दमेबाज़ की सामान्य बेचैनी या यह आशंका कि शायद यह कोर्ट उसे राहत न दे, उस ऊँचे मापदंड से बहुत नीचे है जो किसी जज के खुद को सुनवाई से अलग करने के लिए ज़रूरी होता है। जज ने ज़ोर देकर कहा कि फ़ैसले किसी की सोच या अंदाज़ों से प्रभावित नहीं होने चाहिए, बल्कि वे पूरी तरह से क़ानून और तथ्यों पर आधारित होने चाहिए।

परिवार से जुड़े आरोपों पर सख़्त जवाब

अर्जी में उठाया गया एक अहम मुद्दा जज के बच्चों की पेशेवर भूमिकाओं से जुड़ा था। इस पर सख़्त जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों और इस मामले के बीच कोई संबंध नहीं है।

कोर्ट ने कहा "अगर किसी राजनेता की पत्नी राजनेता बन सकती है, अगर किसी राजनेता के बच्चे राजनेता बन सकते हैं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी जज के बच्चे क़ानून के पेशे में नहीं आ सकते? ऐसा कहने का मतलब होगा कि जजों के परिवार के लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएँ।" कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी मुक़दमेबाज़ को यह सवाल करने का अधिकार नहीं है कि कोई जज अपना पारिवारिक जीवन कैसे जीता है। कोई भी मुक़दमेबाज़ यह तय नहीं कर सकता कि जज के बच्चे या परिवार के सदस्य अपना जीवन कैसे जिएँगे।"
 

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कोर्ट ने बिना सबूत के न्यायपालिका पर हमला करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी।
जस्टिस शर्मा ने बिना जाँच-पड़ताल के ऐसे दावे करने के ख़िलाफ़ भी आगाह किया, जिनसे इस संस्था को नुकसान पहुँच सकता है। "अगर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जज के बच्चों ने कोर्ट के पद का गलत इस्तेमाल किया है, तो ऐसे आरोप की कानाफूसी भी नहीं की जा सकती।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भले ही परिवार के सदस्य सरकारी लीगल पैनल का हिस्सा हों, लेकिन इससे अपने-आप कोई टकराव पैदा नहीं होता, जब तक कि उसका सीधा संबंध उस केस से न हो। कोर्ट ने साफ़ किया कि वकील राजनीतिक पार्टियों की तरफ़ से पेश हो सकते हैं, लेकिन फ़ैसले सिर्फ़ केस की मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर ही दिए जाते हैं।

"बार (वकीलों के समूह) के कुछ सदस्य शायद किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ़ से पेश हो रहे हों, लेकिन जब वे कोर्ट के सामने आते हैं, तो उनके केसों का फ़ैसला उनकी राजनीतिक निष्ठाओं के आधार पर नहीं, बल्कि केस की मेरिट के आधार पर ही किया जाता है।" कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कोई भी मुक़दमेबाज़ राजनीतिक आधार पर बार और बेंच (वकीलों और जजों) के बीच के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता।

न्यायपालिका की आज़ादी पर संदेश

एक कड़े संदेश में, कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के ऐसी अर्जियों को मंज़ूरी देने से न्याय व्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है। "कोई भी जज, किसी मुक़दमेबाज़ की महज़ सोच या धारणा के आधार पर अपने न्यायिक फ़र्ज़ से पीछे नहीं हट सकता।"

जज ने यह चेतावनी भी दी कि ऐसी अर्जियों को स्वीकार करने से एक गलत मिसाल कायम हो सकती है और कोर्ट बाहरी दबाव के प्रति कमज़ोर पड़ सकते हैं।

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