केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ‘इंडी’ गठबंधन के सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु का उपयोग करके महिला आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष विधेयक के क्रियान्वयन के तरीके का नहीं, महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वे एससी-एसटी सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन बिलों का उद्देश्य है...पहला: महिला सशक्तिकरण करने वाले संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। दूसरा: एक व्यक्ति — एक वोट — एक मूल्य... यह सिद्धांत जो हमारे संविधान के मूल में है, जिसे संविधान सभा ने तय किया था, उस संविधान की स्पिरिट को लागू किया जाए।
शाह ने कहा कि कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त कीं कि परिसीमन अभी क्यों लाया जाए? तो मैं बता दूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अब ये कहते हैं कि बिल लाते समय ऐसा जिक्र क्यों किया गया? यह हमने नहीं किया। 1971 में इंदिरा जी की सरकार थी, तब वह ऐसा निर्धारित करके गई थीं, जिसके कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है, उसकी सीटें बढ़ने का भी प्रावधान है। एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वह SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं।
शाह ने कहा कि कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त कीं कि परिसीमन अभी क्यों लाया जाए? तो मैं बता दूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अब ये कहते हैं कि बिल लाते समय ऐसा जिक्र क्यों किया गया? यह हमने नहीं किया। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब वे इसे फ्रीज करके गई थी, वह फ्रीज की गई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन होता है इसलिए हम इसे लेकर आए।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया गया। 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी गई। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने कानून लाकर परिसीमन पर रोक लगाई, लेकिन आज ये कितने शक्तिशाली हैं कि विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाह रहे हैं। उस वक्त भी कांग्रेस ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित कर रही है। 1976 में इस देश की आबादी 56.79 करोड़ थी, और आज 140 करोड़ है। 56.79 करोड़ की आबादी में जितने सांसद थे, उतने ही 140 करोड़ की आबादी में भी रखना, ये इनका (विपक्ष) मानना है।
गृह मंत्री ने कहा कि कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना समय पर क्यों नहीं हुई। सबको मालूम है कि 2021 में जनगणना होनी थी और 2021 में ही इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, कोविड का संकट आया, जिसके कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई। कोविड संकट समाप्त होने के बाद देश को इससे उभरने में काफी समय लगा। जब 2024 में जनगणना की शुरुआत हुई, तब कुछ दलों ने उचित ही मांग की कि जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों, जाति समूहों, राज्य सरकारों और कई सामाजिक समूहों के साथ चर्चा की और निर्णय किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और इस निर्णय के बाद अब जनगणना हो रही है।
उन्होंने कहा कि मैं 140 करोड़ जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है, वह कैबिनेट प्रस्ताव में 2026 की जनगणना को जाति के साथ कराने का निर्णय है। जब से यह बिल आया है, तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू किया है कि जाति जनगणना को टालने के लिए सरकार संविधान संशोधन लेकर आई है। मैं बताना चाहता हूं कि तीन माह पहले ही हम जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जाति जनगणना शुरू हो चुकी है, उसका पहला चरण चल रहा है। दूसरा: दक्षिण के साथ अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा थय लगा कि दक्षिण बनाम उत्तर का नैरेटिव नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दक्षिण के राज्यों का इस सदन पर उतना ही अधिकार है, जितना उत्तर के राज्यों का है। इस देश को उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव से अलग नहीं करना चाहिए।
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बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय नेता योगेशगौड़ा गौडर की सनसनीखेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस फ़ैसले से कुलकर्णी पर कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित होने का खतरा भी मंडरा रहा है। उनके साथ-साथ, अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए पंद्रह अन्य लोगों को भी आजीवन कारावास की सज़ा दी। यह फ़ैसला, चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट द्वारा कुलकर्णी और अन्य लोगों को IPC की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद आया। इन धाराओं में हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोप भी शामिल थे। सज़ा सुनाए जाने के दौरान, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने कुलकर्णी के लिए बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सज़ा की मांग की, जबकि उनकी कानूनी टीम ने नरमी बरतने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि कुलकर्णी का सार्वजनिक सेवा का लंबा रिकॉर्ड है और उनके परिवार के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियां हैं।
2016 में धारवाड़ को दहला देने वाली हत्या
यह मामला 15 जून, 2016 का है, जब धारवाड़ के ज़िला पंचायत सदस्य गौडर की, सप्तपुर इलाके में उनके जिम के अंदर, भाड़े के हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उस समय कुलकर्णी कर्नाटक में मंत्री के पद पर थे। पीड़ित के परिवार और राजनीतिक हलकों से भारी दबाव के बाद, तत्कालीन राज्य सरकार ने 2019 में इस मामले की जांच CBI को सौंप दी।
हत्या की साज़िश के पीछे राजनीतिक रंजिश
केस अपने हाथ में लेने के बाद, CBI ने 2020 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें कुलकर्णी को "मुख्य साज़िशकर्ता" बताया गया। जाँचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वह गौडर को एक उभरता हुआ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानता था, और इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने सुपारी किलर का इंतज़ाम किया। चल रही जाँच के तहत, उसी साल बाद में कुलकर्णी को गिरफ़्तार कर लिया गया।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की लड़ाई
अगस्त 2021 में, कुलकर्णी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से इस शर्त पर ज़मानत मिल गई कि वह धारवाड़ ज़िले से दूर रहेगा। हालाँकि, जून 2025 में, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिशों के आरोपों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़मानत रद्द कर दी। जनवरी 2026 में ज़मानत के लिए उसकी अगली अर्ज़ी को हाई कोर्ट ने न्यायिक औचित्य का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। 27 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से ज़मानत दे दी, यह देखते हुए कि तब तक सभी गवाहों से पूछताछ हो चुकी थी।
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