पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों के DA में नहीं होगा भेदभाव; 'समानता' को बताया सर्वोपरि
DA News: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने केरल सरकार और KSRTC की अपीलों को खारिज करते हुए पेंशनभोगियों के हक में फैसला सुनाया. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि समानता और मनमानी एक-दूसरे के विपरीत हैं. अदालत ने साफ किया कि रिटायर कर्मचारियों को किसी भी तरह से कमतर नहीं माना जा सकता और महंगाई राहत (DR) की दरों में भेदभाव करना पूरी तरह से मनमाना और तार्किक आधार से परे है.
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