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Sabarimala Case SC Hearing: जैसी सबकी अलग प्रथा, वैसी सबरीमाला की भी...सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच 7 अप्रैल से सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की। संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। यह मामला 2018 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी और इस प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया था। 2019 में एक अलग पांच जजों की बेंच ने महिलाओं के प्रवेश और विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित व्यापक प्रश्नों को विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। केंद्र और केरल सरकार ने 2018 के फैसले की समीक्षा की याचिकाओं का समर्थन किया है। 

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सभी धार्मिक प्रथाएं गरिमा या व्यक्तिगत पसंद से जुड़ी नहीं होतीं

मुख्य न्यायाधीश तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी धार्मिक प्रथाओं को गरिमा या व्यक्तिगत पसंद के मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता। मेहता ने अन्य धर्मों के उदाहरण देते हुए कहा कि हमें हर धार्मिक प्रथा का सम्मान करना चाहिए, हर चीज गरिमा या शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं किसी मजार या गुरुद्वारे में जाता हूं और मुझे अपना सिर ढकना पड़ता है, तो मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी गरिमा, अधिकार या पसंद छीन ली गई है। उन्होंने तर्क दिया कि सबरीमाला का मुद्दा स्वयं देवता के स्वरूप से जुड़ा है। मेहता ने ऐसे मामलों में अदालत के हस्तक्षेप के दायरे पर सवाल उठाते हुए कहा सबरीमाला एक देवता के गुण से संबंधित है। इसकी न्यायिक जांच कैसे की जा सकती है?

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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हर मुद्दा लिंग आधारित नहीं होता

केंद्र सरकार की ओर से बहस करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी संवैधानिक प्रश्नों को लिंग के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के विवादास्पद मामले का बचाव किया। मेहता ने संविधान पीठ के समक्ष कहा कि पिछले एक दशक में, एक ऐसी न्यायशास्त्र विकसित हुई है जिसमें हर संवैधानिक प्रावधान को लिंग के नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन सभी प्रावधानों का ऐसा उद्देश्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में कोई भेदभाव नहीं है, और समानता की संवैधानिक गारंटी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 सभी को समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 लिंग सहित अन्य आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं।

केंद्र ने धार्मिक मामलों में अपनी सीमाएं बताईं

अपने तर्कों को जारी रखते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि क्या अदालतों के पास यह निर्धारित करने की विशेषज्ञता है कि आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है। मेहता ने कहा कि आवश्यक प्रथाओं की पहचान के लिए धार्मिक ग्रंथों और विकसित हो रही विश्वास प्रणालियों का गहन अध्ययन आवश्यक होगा। उन्होंने पूछा, अदालत इसकी अनिवार्यता की जांच कैसे कर सकती है? संस्थागत सीमाओं पर चिंता जताते हुए मेहता ने कहा, "इस अदालत को कई बातों पर फैसला करना होगा - मुद्दा यह है कि क्या अदालत के पास इस विषय की विशेषज्ञता है? उन्होंने धर्मों की विविधता की ओर इशारा किया, जिसमें कई संप्रदाय और उप-संप्रदाय शामिल हैं, और एक अधिक संरचित दृष्टिकोण का सुझाव दिया। हमें यह जांचने की आवश्यकता हो सकती है कि प्रथा क्या है और फिर क्या यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

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CEC ज्ञानेश कुमार को राहत! Parliament के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव खारिज

राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने ही विचार-विमर्श के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए दायर महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सदस्यों को सूचित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5), अनुच्छेद 124(4), मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 12 मार्च, 2026 का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुमार को पद से हटाने की मांग की गई थी।
 

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सभी प्रासंगिक पहलुओं और संबंधित मुद्दों का सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के बाद, राज्यसभा के अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोकसभा सचिवालय ने कहा किभारत के संविधान (अनुच्छेद 324(5) व 124(4)) और मुख्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत लोकसभा के 130 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 12 मार्च, 2026 के एक प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी। 

सचिवालय ने कहा, प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार-विमर्श करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों के सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने भी विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गयी। 
 

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इसमें कहा गया है कि प्रस्ताव की सूचना पर उचित विचार-विमर्श करने और सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के बाद सभापति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अपने नोटिस में, लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 विपक्षी सदस्यों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार पर ‘‘कार्यपालिका के इशारे पर काम करने’’ का आरोप लगाया था। इसके अलावा, उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को ‘‘बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने’’ का भी आरोप लगाया था।

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