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EXPLAINER: उत्तराखंड में जन्मे, फिर जमीन खरीदने के लिए ऋषभ पंत क्यों लगा रहे सरकार से गुहार? जानिए क्या कहता है नियम

EXPLAINER: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत श्रीलंका दौरे पर हैं. शुक्रवार की आधी रात को पंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडिल पर एक पोस्ट किया और सीएम पुष्कर धामी से उत्तराखंड में जमीन खरीदने में आ रही समस्या के बारे में बताया. हालांकि, सीएम ने भी इस स्टार क्रिकेटर की बात को समझा और जवाब देते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले में उनकी मदद की जाएगी. ऐसे में अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत तो उत्तराखंड से ही आते हैं, तो फिर उन्हें वहां जमीन क्यों नहीं मिल रही है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

उत्तराखंड से होने के बावजूद ऋषभ पंत को क्यों नहीं मिल रही जमीन?

भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का जन्म हरिद्वार जिले के रुड़की में 4 अक्टूबर 1997 में हुआ. ऋषभ ने क्रिकेट खेलने की शुरुआती यहीं से की थी, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली का रुख किया. वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करना जारी रखे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के साथ उनका गहरा जुड़ाव बना हुआ है और उनकी मां रुढ़की में ही रहती हैं. ऐसे में ऋषभ पंत उत्तराखंड में जमीन खरीदने के योग्य हैं. जी हां, अगर आप ऋषभ पंत के पोस्ट पर गौर करें, तो उन्होंने साफतौर पर वहां लिखा है कि उन्हें जरूरत के हिसाब से बड़ा और सुविधाजनक घर नहीं मिल रहा है.

उत्तराखंड में बाहरी लोग क्या खरीद सकते हैं जमीन?

अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता. मगर, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है. 99एकड़ और ई-उत्तरांचल के मुताबिक, उत्तराखंड में नए भू-कानून नियम 2025 के तहत बाहरी लोगों के लिए सिर्फ कृषि भूमि खरीदने पर रोक है. वह केवल 250 वर्ग मीटर यानी 300 गज तक की रेसिडेंशियल जमीन खरीद सकते हैं. हालांकि, इसके लिए शपथ पत्र (एफिडेविट) देना अनिवार्य है. इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं है कि बाहरी लोग उत्तराखंड में बिलकुल जमीन नहीं खरीद सकते.

1. बाहरी राज्य के व्यक्ति के लिए कृषि जमीन

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिलों में दूसरे राज्यों के लोग कृषि और बागवानी श्रेणी की जमीन नहीं खरीद सकते. यह रोक 2025 के संशोधन कानून के तहत लागू हुई है. मगर, उत्तराखंड के लोगों पर ऐसी कोई रोक नहीं है. ऐसे में ऋषभ पंत आसानी से उत्तराखंड में जमीन खरीद सकते हैं.

2. हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अलग है स्थिति

हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को इन 11 जिलों में लागू भूमि खरीद संबंधी प्रतिबंधों से अलग रखा गया है. इन दोनों जिलों में जमीन खरीदने के लिए अलग नियम और शर्तें लागू होती हैं. ऐसे में कृषि भूमि खरीदने से पहले संबंधित तहसील या राजस्व विभाग से नियमों की जानकारी लेना और जमीन की श्रेणी की पुष्टि करना जरूरी है.

3. आवासीय जमीन

बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में हर प्रकार की जमीन खरीदने से प्रतिबंधित नहीं हैं। हालांकि, आवासीय या शहरी भूमि खरीदने के लिए जमीन की श्रेणी, स्थानीय विकास प्राधिकरण के नियम, निर्धारित भू-उपयोग और संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा, भूमि उपयोग में बदलाव और भवन निर्माण के लिए अलग-अलग अनुमति और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है.

4. जमीन खरीदने से पहले क्या जांचें?

उत्तराखंड में जमीन खरीदने से पहले खरीदारी से पहले इन चीजों की जांच करना बहुत जरूरी है. जमीन कृषि, आवासीय या व्यावसायिक किस श्रेणी में है. इसके साथ ही खसरा/खतौनी और मालिकाना हक होगी. जमीन पर कोई मुकदमा या सरकारी प्रतिबंध तो नहीं. जमीन का भू-उपयोग क्या है. क्या खरीद के लिए धारा 154 के तहत अनुमति जरूरी है. रजिस्ट्री के बाद नामांतरण  कराया गया है या नहीं. उत्तराखंड राजस्व परिषद की वेबसाइट पर धारा 154 के तहत भूमि खरीद आवेदन और अनुमति की SOP उपलब्ध है.

ऋषभ पंत ने पोस्ट करके क्या कहा?

ऋषभ पंत ने पोस्ट में लिखा- "नमस्ते सर, आप कैसे हैं? उत्तराखंड का स्थानीय निवासी होने के नाते मुझे काफी समय हो गया है. मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है. मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है. मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से यह एक नाइटमेयर बन गया है."

ऋषभ पंत ने एक अन्य पोस्ट किया, जिसमें लिखा- "इंटरनेशनल लेवल पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना बहुत गर्व की बात होगी, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं सरकार से उनकी तय दरों पर जमीन खरीदना चाहता हूं ताकि मैं अपने ही राज्य में अपना पहला घर बना सकूं. कृपया इसमें मेरी मदद करें. सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे करूं."

CM धामी ने ऋषभ पंत को दिया आश्वासन

भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम धामी से उत्तराखंड में जमीन खरीदने की इच्छा जाहिर की थी. इसपर अब मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आ गया है. पोस्ट में लिखा- "डियर ऋषभ, आप उत्तराखंड का गौरव हैं. अपने शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों से आपने देश और दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है. अपनी मातृभूमि के प्रति आपका प्रेम और यहाँ लौटकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है. आपके द्वारा उठाए गए मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं. वे जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे और नियमों के अनुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे."

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