MHT CET Final Merit List 2026 जारी, 30 जुलाई तक भरें कॉलेज चॉइस, 2 अगस्त को सीट अलॉटमेंट
MHT CET Final Merit List 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल ने MHT CET Final Merit List 2026 जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, वे अब आधिकारिक CAP पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी मेरिट रैंक देख सकते हैं।
फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर प्राप्त आपत्तियों का निपटारा किया गया। इसके साथ ही CAP Round 1 के लिए प्रोविजनल कैटेगरी-वाइज सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया गया है।
CAP Round 1 का शेड्यूल
28 जुलाई 2026: फाइनल मेरिट लिस्ट जारी
28 जुलाई से 30 जुलाई 2026: CAP Round 1 ऑप्शन फॉर्म भरने और कन्फर्म करने की प्रक्रिया
2 अगस्त 2026: CAP Round 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मेरिट रैंक, उपलब्ध सीटों और आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज और ब्रांच की प्राथमिकताएं सावधानी से भरें।
ऐसे चेक करें MHT CET Final Merit List 2026
- आधिकारिक CAP पोर्टल पर जाएं।
- MHT CET Final Merit List 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि दर्ज कर लॉग इन करें।
- अपनी Maharashtra State Merit Rank या All India Merit Rank देखें।
- भविष्य के लिए मेरिट स्टेटस डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।
सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?
2 अगस्त को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें तय समय के भीतर सीट स्वीकार करनी होगी और सभी एडमिशन औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द हो सकती है।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
- ऑप्शन एंट्री से पहले पसंदीदा कॉलेजों और ब्रांचों की सूची तैयार करें।
- अधिक से अधिक उपयुक्त विकल्प भरें ताकि सीट मिलने की संभावना बढ़ सके।
- काउंसलिंग से जुड़े सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
- मेरिट लिस्ट और आवेदन से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
भारत में AI और डीपफेक कंटेंट पर सरकार के नए सख्त नियम 20 फरवरी से होंगे लागू, अब 3 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक पोस्ट, लेबलिंग हुई अनिवार्य
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जा रहे भ्रामक और आपत्तिजनक कंटेंट पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत अब नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। ये नए नियम 20 फरवरी से प्रभावी हो गए हैं, जिनका मकसद डिजिटल स्पेस में धोखाधड़ी, उत्पीड़न और गलत सूचना के प्रसार को रोकना है।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डीपफेक और सिंथेटिक मीडिया का इस्तेमाल गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए तेजी से बढ़ रहा है। नए बदलावों का सीधा असर Facebook, X (पूर्व में Twitter), Instagram जैसे तमाम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पर पड़ेगा।
लेबलिंग और पहचान अब सबसे जरूरी
नए नियमों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लेबलिंग को लेकर किया गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि AI द्वारा बनाए गए, एडिट किए गए या किसी भी तरह से बदले गए कंटेंट पर एक स्थायी और स्पष्ट रूप से दिखने वाला लेबल लगाना अनिवार्य होगा। यह लेबल ऐसा होना चाहिए जिसे हटाया या उसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
इसके अलावा, प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट में एक यूनिक आइडेंटिफायर भी जोड़ना होगा। इस कदम का उद्देश्य सिंथेटिक या मैनिपुलेटेड कंटेंट के सोर्स का पता लगाना (ट्रेस करना) आसान बनाना है।
घटाई गई कंटेंट हटाने की समय-सीमा
आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। पहले, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी गैर-कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे हटाने के लिए 36 घंटे का समय मिलता था।
लेकिन अब, कानून प्रवर्तन एजेंसी के आदेश या यूजर की शिकायत के बाद कुछ विशेष मामलों में इस समय-सीमा को घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया गया है। यह बदलाव प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा जवाबदेह बनाएगा।
यूजर को भी देनी होगी जानकारी
अब जिम्मेदारी सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की ही नहीं, बल्कि कंटेंट अपलोड करने वाले यूजर्स की भी होगी। नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर कंटेंट अपलोड करते समय यह घोषित करे कि उसकी सामग्री AI टूल्स की मदद से बनाई गई है या उसमें बदलाव किया गया है।
यही नहीं, प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स द्वारा की गई इस घोषणा को वेरिफाई करने के लिए भी जरूरी टूल्स तैनात करने होंगे। अगर AI से बने कंटेंट का इस्तेमाल किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि के लिए किया जाता है, तो उसे अन्य अवैध कंटेंट की तरह ही माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इन नियमों को 10 फरवरी को अधिसूचित किया गया था।
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