यूपी में डिफॉल्टरों को बड़ी राहत: योगी सरकार लाई OTS-2026 योजना, लाखों को मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश में संपत्ति से जुड़े डिफॉल्टरों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वन टाइम सेटलमेंट (OTS)-2026 योजना को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया धनराशि की वसूली करना और डिफॉल्टर आवंटियों को एकमुश्त भुगतान कर अपनी संपत्ति नियमित करने का मौका देना है.
सरकार का मानना है कि इस योजना से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और राज्य के विकास प्राधिकरणों को बड़ी रकम वापस मिल सकेगी.
18,982 डिफॉल्टर मामलों को मिलेगा समाधान
सरकारी आंकड़ों के अनुसार विकास प्राधिकरणों और संबंधित संस्थाओं में संपत्तियों से जुड़े 18,982 डिफॉल्टर मामले लंबित हैं. इन मामलों में लगभग 11,848 करोड़ रुपये की राशि बकाया है. इसके अलावा नक्शा स्वीकृति से जुड़े 545 मामलों में करीब 1,482 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं.
OTS-2026 योजना के जरिए इन सभी लंबित मामलों का समाधान करने की कोशिश की जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बड़ी मात्रा में रुकी हुई राजस्व राशि वापस मिल सकेगी.
सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी योजना
यह योजना राज्य के विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों से जुड़ी संपत्तियों पर लागू होगी। इसमें आवासीय, व्यावसायिक और अन्य आवंटित संपत्तियां शामिल होंगी.
इसके अलावा नीलामी या आवंटन प्रक्रिया से दी गई संपत्तियां भी इस योजना के दायरे में आएंगी. सरकारी संस्थानों, स्कूलों, चैरिटेबल संगठनों और अन्य संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों पर भी यह योजना लागू होगी.
दंड ब्याज पूरी तरह माफ, केवल साधारण ब्याज देना होगा
OTS-2026 योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें डिफॉल्टरों को बड़ी राहत दी गई है. योजना के तहत दंड ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और केवल साधारण ब्याज के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी.
सरकार का मानना है कि इससे वे लोग भी अपने बकाया का भुगतान कर सकेंगे जो लंबे समय से बढ़ते ब्याज के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे.
किस्तों में भुगतान की भी सुविधा
योजना में भुगतान की व्यवस्था भी तय की गई है. यदि OTS के बाद देय राशि 50 लाख रुपये तक है तो मांग पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी और बाकी दो-तिहाई राशि तीन मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी.
यदि देय राशि 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक-तिहाई राशि 30 दिनों में और शेष दो-तिहाई राशि छह महीने के भीतर किस्तों में जमा करनी होगी.
तीन महीने तक मिलेगा आवेदन का मौका
OTS-2026 योजना के लिए तीन महीने तक आवेदन किए जा सकेंगे, और इसी अवधि में आवेदन का निस्तारण भी किया जाएगा. सरकार डिफॉल्टरों को इस योजना की जानकारी ईमेल, एसएमएस और पत्र के माध्यम से भेजेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न सिर्फ लोगों को राहत देगी बल्कि राज्य सरकार के लिए भी राजस्व बढ़ाने और रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है.
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