T20 World Cup: टूर्नामेंट में बुरा हाल पर पाकिस्तानी टीम को मिले करोड़ों, जानें ICC ने किस टीम को दिया कितना प्राइज मनी
T20 World Cup 2026: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने 20 टीमों के लिए करीब 103 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का ऐलान किया है। आइए जानते हैं पाकिस्तान को कितनी मिली प्राइज मनी
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 15 मार्च तक निपटा लें एडवांस टैक्स का काम, नहीं तो होगी काफी परेशानी
वित्त वर्ष 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसके साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेडलाइन भी नजदीक आ गई है. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च, 2026 तय की गई है. 'पे एज यू अर्न' यानी जैसे-जैसे कमाएं वैसे टैक्स दें के सिद्धांत पर आधारित यह व्यवस्था टैक्सपेयर्स को साल के अंत में एकमुश्त भारी टैक्स बोझ से बचाती है.
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, यदि किसी व्यक्ति की एक वित्त वर्ष में नेट टैक्स लायबिलिटी (TDS कटने के बाद) 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है, तो उसे एडवांस टैक्स चुकाना जरूरी होता है. अगर आप इस डेडलाइन को मिस करते हैं, तो आपको न केवल टैक्स देना होगा, बल्कि उस पर भारी जुर्माना और ब्याज भी भरना पड़ सकता है.
किसे देना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स का नियम मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होता है जिनकी आय के स्रोत केवल सैलरी तक सीमित नहीं हैं. फ्रीलांसर, बिजनेसमैन और वे सैलरीड प्रोफेशनल जिनकी रेंट, ब्याज या कैपिटल गेन से अतिरिक्त कमाई होती है, उन्हें यह टैक्स देना पड़ता है. हालांकि, कानून में कुछ रियायतें भी दी गई हैं. जैसे, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स, जिनका बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है.
आमतौर पर सैलरीड क्लास के मामले में एम्प्लॉयर ही सैलरी से टैक्स काटकर जमा कर देता है. लेकिन अगर आपकी बैंक एफडी (FD) से मिलने वाला ब्याज या अन्य निवेश से होने वाली आय इतनी है कि कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ऊपर जा रही है, तो आपको खुद से एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर जमा करना होगा.
किस्तों में भुगतान का गणित?
एडवांस टैक्स का भुगतान साल में चार किस्तों में किया जाता है. इसकी पहली किस्त 15 जून तक (15%), दूसरी 15 सितंबर तक (45%), तीसरी 15 दिसंबर तक (75%) और आखिरी किस्त 15 मार्च तक (100%) जमा करनी होती है. जो लोग प्रिजंप्टिव टैक्सेशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं, उनके पास पूरी राशि एक ही किस्त में 15 मार्च तक जमा करने की सुविधा होती है.
डेडलाइन मिस की तो लगेगा जुर्माना
अगर आप 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग सेक्शन 234B और 234C के तहत जुर्माना वसूलता है. इसके तहत 1 पर्सेंट प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है. यह जुर्माना तब लागू होता है जब आपने कुल टैक्स लायबिलिटी का 90 पर्सेंट हिस्सा एडवांस टैक्स के रूप में जमा न किया हो या फिर हर तिमाही की किस्तों के भुगतान में देरी की हो.
भुगतान करने का आसान तरीका
एडवांस टैक्स का भुगतान करना अब बेहद आसान हो गया है. टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई (UPI), आरटीजीएस (RTGS) और क्रेडिट कार्ड जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. जो लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहते, वे बैंक चालान के जरिए ऑफलाइन मोड में भी टैक्स जमा कर सकते हैं. समय पर टैक्स भरकर आप पेनल्टी से बच सकते हैं और अपनी वित्तीय प्रोफाइल को बेहतर रख सकते हैं.
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