केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त किए औषधि नियम, फर्जी आंकड़े देने वाले आवेदक होंगे अयोग्य
नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की औषधि विनियामक प्रणाली की सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। यह संशोधन 16 अक्टूबर, 2025 की जीएसआर संख्या 756 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त किए औषधि नियम, फर्जी आंकड़े देने वाले आवेदक होंगे अयोग्य
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