MV Electrosystems का शेयर बीएसई पर 519 और एनएसई पर 520 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ
एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स लिमिटेड के शेयर बृहस्पतिवार को 425 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 22 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए। बीएसई पर कंपनी का शेयर 519 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 22.11 प्रतिशत अधिक है। कारोबार के दौरान यह 37.88 प्रतिशत उछलकर 586 रुपये पर पहुंच गया।
एनएसई पर शेयर 520 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 22.35 प्रतिशत अधिक है। सूचीबद्धता के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1,588.67 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के 290 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को सोमवार को बोली के अंतिम दिन 188.85 गुना अभिदान मिला था।
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400-425 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे वाला यह आईपीओ पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को खुलने के पहले ही दिन पूरी तरह अभिदत्त हो गया था।
कपूर फैमिली विवाद में Supreme Court ने मध्यस्थता के लिए 2 नवंबर तक का दिया समय
उच्चतम न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक न्यास को लेकर जारी विवाद में बृहस्पतिवार को कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया ‘‘काफी संतोषजनक’’ ढंग से बढ़ रही है और उसे ‘‘उम्मीद’’ है कि यह विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मध्यस्थ की ओर से दाखिल शुरुआती मध्यस्थता रिपोर्ट पर गौर किया। पीठ ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि अबतक मध्यस्थता की प्रक्रिया छह सत्रों में हुई है।
मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है। हमें यह जानकर खुशी है कि मध्यस्थता काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। हमें इस बात से भी खुशी है कि सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं।’’ शीर्ष अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि मध्यस्थ ने दो नवंबर तक मध्यस्थता के लिए समय देने का अनुरोध किया है।
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पीठ ने कहा, ‘‘...(संबंधित) पक्षों को खुले मन और दिल से मध्यस्थ के पास जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी लंबे कानूनी विवाद में न फंसें। मध्यस्थता को बढ़ने दें, हम एक और रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।’’ न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान ‘‘आर.के. फैमिली ट्रस्ट’’ से किया जाए और इस संबंध में आगे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पीठ ने संबंधित पक्षों से कहा, ‘‘अगर मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो हम आप सभी को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, लेकिन ऐसा दिन न आने दें।’’ इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद में मध्यस्थ के तौर पर काम करने के लिए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया था।
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शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को संजय कपूर की मां की ओर से दायर उस मुकदमे पर प्रिया कपूर और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें फ़ैमिली ट्रस्ट को ‘‘अमान्य’’ घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों से ‘फ़ैमिली ट्रस्ट’ से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता तलाशने को भी कहा था। इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान गिर जाने के बाद 12 जून, 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था।
बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की ओर से अपने दिवंगत पिता की कथित वसीयत की प्रामाणिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका भी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें बच्चों ने प्रिया कपूर पर ‘लालची’ होने का आरोप लगाया है।
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