यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा 2 साल पहले शुरू हो प्रक्रिया, सरकार से तलब किए रिकॉर्ड
Up News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हुई अत्यधिक देरी पर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 243-ई का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम दो साल पहले चुनाव प्रक्रिया अनिवार्य रूप से शुरू करने का निर्देश दिया है.
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