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Sheikh Hasina दिसंबर में Bangladesh लौटेंगी, कहा- गिरफ्तारी या मौत का डर नहीं

नयी दिल्ली, पांच अगस्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को घोषणा कि वह देश को ‘‘सही राह’’ पर लाने के वास्ते दिसंबर में स्वदेश लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसके लिए गिरफ्तारी या मौत की सजा के जोखिम का सामना करने को भी तैयार हैं। हसीना ने यह बात भारत आने के बाद पहली बार डिजिटल तरीके से आयोजित प्रेसवार्ता में कही। वह पांच अगस्त, 2024 को ढाका छोड़कर भारत आई थीं।

इस ‘डिजिटल’ प्रेसवार्ता में संवाददाताओं को केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह नजर नहीं आ रही थीं। हसीना ने कहा, ‘‘मुझे पता है, वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मेरी जान ले सकते हैं।

मैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए घर वापस जाऊंगी।’’ अवामी लीग की नेता हसीना ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि वह हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत हमेशा से बांग्लादेश का घनिष्ठ मित्र रहा है।’’ उन्होंने अपने संबोधन में अपने देश के राजनीतिक माहौल, उनके लोगों के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कहा, ‘‘मेरी वापसी सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश को विकास, धर्मनिरपेक्षता और समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए है।’’ ‘फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब’ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ‘‘चाहे मेरी किस्मत में कुछ भी लिखा हो, मैं अपने लोगों के बीच रहने के लिए बांग्लादेश लौटूंगी। जब मेरे प्यारे देशवासी तकलीफ़ में हों, तो मैं उनसे दूर नहीं रह सकती।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे हिरासत में लिया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, मुझ पर झूठे मामले थोपे जा सकते हैं, लेकिन डर लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य को तय नहीं कर सकता।

मेरी ज़िंदगी निजी सुरक्षा के हिसाब-किताब से कहीं ऊपर है।’’ पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी वापसी पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार के साथ किसी भी तरह की पर्दे के पीछे की बातचीत की संभावना को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। मुझे बांग्लादेश के भविष्य की चिंता है।

मैं लौटना चाहती हूं क्योंकि वहां के लोग सुरक्षा, विकास, समृद्धि और शांति के हकदार हैं।’’ पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही उन्हें अपने देश से ‘‘दूर जाने के लिए मजबूर’’ किया गया, लेकिन वह वहां के लोगों से ‘‘कभी अलग नहीं हुईं।’’ हसीना (78) ढाका छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जाने का फैसला कर लिया है और मैं बांग्लादेश जाऊंगी।’’ पिछले साल नवंबर में ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान हसीना की सरकार की कार्रवाई को लेकर ‘‘मानवता के खिलाफ अपराधों’’ के मामले में हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से ढाका नयी दिल्ली से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा, ‘‘भय घरों, कार्यस्थलों और शैक्षणिक परिसरों तक पहुंच गया है। यह वह बांग्लादेश नहीं है, जिसे हमने बनाया था।

मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश के लोगों के लोकतंत्र और न्याय के संघर्ष में उनके साथ खड़े होने का आह्वान करती हूं।’’ हसीना ने आरोप लगाया कि जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन कोई शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं थे, जिनके बाद उनकी सरकार सत्ता से हट गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठित समूहों ने इस आंदोलन को हिंसक राजनीतिक हथियार में बदलने का काम किया। हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने आरोप लगाया कि अगस्त 2024 से बांग्लादेश में राजनीतिक हत्याओं को वैध बना दिया गया है।

उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश एक विफल राष्ट्र है और देश में कानून-व्यवस्था नहीं है। जॉय ने आरोप लगाया कि नयी दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है।

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High Court ने रोका Lucknow आर्य समाज मंदिर में विवाह, कम उम्र के जोड़े की शादी का मामला

लखनऊ, पांच अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक आर्य समाज मंदिर को अगले आदेश तक विवाह कराने या विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से रोक दिया है। अदालत ने विवाह पूर्व जोड़े की कानून के मुताबिक विवाह योग्य आयु का सत्यापन करने में कथित तौर पर विफल रहने को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबीता रानी की पीठ ने नेहा और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने कहा कि यदि कानून द्वारा निर्धारित आयु से नीचे के व्यक्तियों का विवाह कराया जाता है तो इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोग कानून के तहत जिम्मेदार होंगे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता आनंद कुमार की आयु उनके आधार कार्ड के अनुसार 19 वर्ष है, जबकि एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

अदालत ने पूछा कि विवाह प्रमाण पत्र में आनंद कुमार की आयु 22 वर्ष दर्ज है, जबकि उसके आधार कार्ड में आयु एक जनवरी, 2007 है और उम्र के संबंध में कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 31 अगस्त निर्धारित की।

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IND-W vs SA-W: टीम इंडिया की सीरीज में जुड़े 3 नए मैच, इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी में आएंगे काम

भारतीय टीम ने इस साल के अंत में साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, जहां उसे एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच भी खेलना है. मगर अब ये दौरा सिर्फ 2 हफ्ते का न रहकर करीब 3 हफ्ते तक बढ़ गया है क्योंकि 2 मैच भी जुड़ गए हैं Fri, 07 Aug 2026 00:24:09 +0530

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