योगी आदित्यनाथ ने उप्र विधान परिषद चुनावों के विजेताओं को बधाई दी
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घर की बेटियों को भी मिलेगा पारिवारिक पेंशन का हिस्सा! हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, आप भी पढ़ें
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिवंगत सरकारी कर्मचारी की अविवाहित बहन को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकारी आदेश से वैधानिक सेवा नियमों को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से बकाया पारिवारिक पेंशन पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने और आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
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