भास्कर अपडेट्स:ओडिशा- शादी करके लौट रही महिला को एक्स बॉयफ्रेंड ने किडनैप किया
ओडिशा के बोलनगीर जिले में रविवार सुबह शादी के बाद अपने पति के साथ घर लौट रही शादीशुदा महिला को उसके पुराने प्रेमी ने दूक की नोक पर किडनैप कर लिया। दूल्हे की पहचान बोलनगीर जिले के रहने वाले हरिबंधु पटेल के तौर पर हुई है। वह शादी के लिए कंटामल गया था। शादी की रस्में खत्म होने के बाद, दूल्हा और दुल्हन परिवार के सदस्यों के साथ घर लौट रहे थे तभी तारभा रोड पर बड़ाबंधा के पास बीच रास्ते में उनकी गाड़ी को कथित तौर पर रोक लिया गया। आरोपी दुल्हन को अपने साथ ले गए। आज की अन्य बड़ी खबरें… ओडिशा में एनकाउंटर में दो माओवादी मारे गए ओडिशा के कंधमाल जिले में एनकाउंटर में दो माओवादी मारे गए। मरने वालों पर कुल मिलाकर करीब ₹27.50 लाख का इनाम था। कोई सिक्योरिटी कर्मी घायल नहीं हुआ। यह ऑपरेशन ओडिशा पुलिस, SOG, DVF और CRPF समेत कई सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाया।
सुप्रीम कोर्ट में मेटा-वॉट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई आज:213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर आ सकता है फैसला
सुप्रीम कोर्ट में मेटा और वॉट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर आज सुनवाई होगी। मेटा ने अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उसपर लगाए गए 213 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर की थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 3 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मामला पर मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत की बेंच के सुनवाई कर रही है। बेंच में जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल हैं। इसको लेकर 9 फरवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। पिछली सुनवाई… 3 जनवरी 2026: सुप्रीम कोर्ट बोला- मेटा-वॉट्सएप कानून मानें या भारत छोड़ें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और वॉट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। CJI सूर्यकांत ने कहा कि देश में लोगों के प्राइवेसी के अधिकार की कड़ी सुरक्षा की जाती है। कोर्ट ने कहा कि इन एप्स में गोपनीयता से जुड़ी शर्तें इतनी चालाकी से लिखी जाती हैं कि आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पाता। यह लोगों की निजी जानकारी चोरी करने का शालीन तरीका है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। आपको इस पर साफ-साफ भरोसा दिलाना होगा, नहीं तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। पूरी खबर पढ़ें… ------------- ये खबर भी पढ़ें… भास्कर एक्सप्लेनर- क्या वॉट्सएप भारत में नहीं चलेगा: प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया; चोरी से यूजर्स का डेटा बेचने का क्या मामला 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में सोशल मैसेजिंग एप ‘वॉट्सएप’ के 85 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। अब इसी वॉट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी है। वजह है- एड, यूजर डेटा और प्राइवेसी। पूरी खबर पढ़ें…
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