UP Police ने साइबर अपराध से जुड़े 635 करोड़ रुपये विभिन्न बैंकों में कराए फ्रीज
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले एक साल में साइबर अपराध से जुड़े मामलों में 635 करोड़ रुपये ‘फ्रीज’ कराए हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर यहां आयोजित कार्यक्रम में कृष्ण ने कहा कि अपराध और अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत पुलिस के कामकाज में सुधार के लिए 10 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिनमें छोटे अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ गिरोहबंद अपराधियों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में विभिन्न बैंकों में 635 करोड़ रुपये ‘फ्रीज’ कराने से हजारों लोगों की धनराशि सुरक्षित रखने में मदद मिली।
डीजीपी ने बताया कि जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट पहल समेत सड़क सुरक्षा उपायों से 2025 की पहली छमाही की तुलना में 2026 की पहली छमाही में दुर्घटनाओं में नौ प्रतिशत और मौतों में 10 प्रतिशत की कमी आई तथा इन प्रयासों से 1,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद मिली। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2026 में अब तक छह हजार से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 36 हजार किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया गया और 26 गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया। कृष्ण ने कहा कि पुलिस तस्करों के नेटवर्क, अवैध कमाई और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले साधनों को भी कार्रवाई की जद में ला रही है।
Sabeer Bhatia की पोस्ट की गई विवादित डॉक्यूमेंट्री पर Mumbai Police ने 24 X हैंडल को भेजा नोटिस
मुंबई पुलिस ने मशहूर उद्यमी सबीर भाटिया की ओर से कुछ दिन पहले पोस्ट की गई एक विवादित डॉक्यूमेंट्री को साझा करने वाले 24 एक्स उपयोगकर्ताओं को कानूनी नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस 18 अक्टूबर को जारी किए गए। डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदाणी के बारे में कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक दावे किए गए थे, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया।
नोटिस में कहा गया है कि साइबर पुलिस को एक औपचारिक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई एक्स अकाउंट से एक प्रमुख कारोबारी समूह को निशाना बनाते हुए अत्यंत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई है। नोटिस में दिए गए लिंक भाटिया के एक्स खाते पर ले जाते थे। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित सामग्री में कंपनी के खिलाफ कथित तौर पर झूठे, भ्रामक और अपमानजनक बयान एवं आरोप थे, जिन्हें बिना किसी तथ्यात्मक या कानूनी आधार के प्रसारित किया गया।
इसमें कहा गया है कि इससे कंपनी की प्रतिष्ठा, साख और सार्वजनिक छवि को लगातार नुकसान पहुंचा। नोटिस में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री प्रकाशित करना मंच के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) तथा धारा 356 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध है। नोटिस में मंच (एक्स) और उपयोगकर्ताओं से आपत्तिजनक पोस्ट की तत्काल समीक्षा करने तथा संबंधित सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच बंद करने को कहा गया है।
वर्ष 1996 में पहली मुफ्त वेब-आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल डॉट कॉम की सह-स्थापना करने वाले भारतीय-अमेरिकी उद्यमी भाटिया ने एक्स पर कहा, मुंबई पुलिस ने मुझसे कुछ बेहद आपत्तिजनक ट्वीट हटाने को कहा। मैंने निर्देश का पालन किया और उन्हें हटा दिया। उन्होंने कहा, इस बेहद आपत्तिजनक ट्वीट में केवल सत्ता के सर्वोच्च स्तरों पर कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया था।
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