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Elvish Yadav को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: सांप के ज़हर केस में जज बोले- 'बेजुबान जीवों से जो मन करेगा वो करोगे?'

Elvish Yadav Snake venom case: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को कथित स्नेक वेनम मामले में सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। एल्विश पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज है, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश को फटकारते हुए कहा कि लोकप्रिय हस्तियों का ऐसा आचरण समाज में गलत संदेश दे सकता है।

'ये समाज के लिए गलत संदेश देगा'- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- "अगर लोकप्रिय लोग बेजुबान जीवों का इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यह समाज के लिए बेहद गलत संदेश होगा।" जज ने यह भी सवाल उठाया- "क्या कोई व्यक्ति चिड़ियाघर में जाकर जानवरों के साथ मनमानी कर सकता है?" अदालत ने कहा कि वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत को गंभीरता से देख रही है।

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एल्विश यादव 'बिग बॉस ओटीटी' के विजेता रहे थे।

एल्विश यादव की सफाई

एल्विश यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने दलील दी कि वह कथित पार्टी में एक वीडियो शूट के सिलसिले में गेस्ट के तौर पर गए थे। उनका कहना था कि न तो किसी रेव पार्टी के आयोजन का सबूत है और न ही किसी प्रतिबंधित मादक पदार्थ के सेवन का प्रमाण। यह भी दावा किया कि जांच में जिन नौ सांपों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, वे विषैले नहीं थे और एल्विश कथित स्थान पर मौजूद भी नहीं थे।

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9 सांप में से 5 कोबरा सामप थे शामिल 

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने नौ सांप बरामद किए, जिनमें पांच कोबरा शामिल थे, और पार्टी में इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध सांप के जहर के संकेत भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि सांप का जहर किस प्रक्रिया से निकाला जाता है और उसे कथित तौर पर पार्टियों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।

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गिरफ्तार हुए थे एल्विश

एल्विश यादव पर नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित कथित रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगा था। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट में उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि न तो कोई सांप, न मादक पदार्थ और न ही कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ।

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Raj Kundra: 150 करोड़ के बिटकॉइन स्कैम केस में राज को मिली जमानत, ED बोली - ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए शिल्पा...

Raj Kundra: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन स्कैम मामले में मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला 150 करोड़ रुपये के कथित बिटकॉइन घोटाले से जुड़ा है।

मामला क्या है?

यह मामला 2018 में पुणे के निगडी और नांदेड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा है। आरोप है कि 'वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड' और 'गेन बिटकॉइन' (gainbitcoin.com) के प्रमोटर अमित भारद्वाज ने निवेशकों को बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर करोड़ों रुपये का नुकसान कराया। राज कुंद्रा पर आरोप था कि उन्हें मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत अब लगभग 150 करोड़ रुपये है।

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दुबई के कारोबारी भी जुड़े

इस मामले में दुबई स्थित कारोबारी राजेश सतीजा को भी समन जारी किया गया था। दोनों आरोपियों को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। सितंबर 2025 में ईडी ने PMLA के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर उन्हें आरोपी बनाया।

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कुंद्रा का पक्ष

राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि उनके क्लाइंट ने 2021 से ईडी की जांच में पूरा सहयोग किया है। सभी जरूरी दस्तावेज जांच एजेंसी के पास पहले से मौजूद थे। कोर्ट ने माना कि राज कुंद्रा को कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं थी।

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ED का आरोप   

ईडी का दावा है कि राज कुंद्रा ने बिटकॉइन के 'वॉलेट एड्रेस' की जानकारी देने से इंकार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, कुंद्रा ने अपराध की कमाई को वैध दिखाने के लिए अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ संपत्तियों का लेनदेन किया। कोर्ट में कुंद्रा ने खुद को केवल मीडिएटर बताया, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।

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