Maharashtra के Chandrapur में नौ वर्षीय बच्चे को झाड़ियों में घसीट ले गया तेंदुआ, घायल अवस्था में मिला
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं के समूह में शामिल नौ वर्षीय बच्चे पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद सैकड़ों स्थानीय लोगों ने बच्चे की तलाश की और बाद में बच्चा पास की झाड़ियों में घायल अवस्था में मिला।
हैदराबाद का रहने वाला यह बच्चा शनिवार देर रात बल्लारपुर कस्बे से चंद्रपुर शहर स्थित माता महाकाली मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं के एक समूह में शामिल था। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बच्चा अपने एक पड़ोसी के साथ पैदल जा रहा था, तभी विसापुर टोल नाके के पास एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया। घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों लोग पुलिस और वन विभाग की टीमों के साथ बच्चे की तलाश में जुट गए।
अधिकारी ने बताया कि बाद में बच्चा पास की झाड़ियों में घायल अवस्था में मिला। उन्होंने बताया कि उसकी गर्दन पर गहरा घाव था, जिसके कारण वह मदद के लिए आवाज नहीं लगा पा रहा था और इसी वजह से आसपास तलाश कर रहे लोगों की भी शुरुआत में उस पर नजर नहीं पड़ी। बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
अधिकारी ने बताया कि तेंदुए का पता लगाने के लिए इलाके में कैमरे लगाए गए हैं।
Bitchat App बैन पर Kerala High Court सख्त, केंद्र और टेक कंपनियों से मांगा हलफनामा
केरल उच्च न्यायालय ने मैसेजिंग ऐप ‘बिटचैट’ को ‘ब्लॉक’ किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ‘गिटहब’ का बिटचैट एक ‘ओपन-सोर्स’ मैसेजिंग ऐप है, जो ब्लूटूथ के जरिए काम करता है और इसके इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। जुलाई 2026 में दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के दौरान यह ऐप लोकप्रिय हुआ था।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने अक्टूबर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत इस ऐप और इसकी वेबसाइट को अवरुद्ध करने का कथित रूप से आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता ‘एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी’ के अनुसार, इस आदेश के बाद मोबाइल फोन निर्माता कंपनी एप्पल ने अपने भारतीय ‘ऐप स्टोर’ से बिटचैट को हटा दिया और गूगल ने भी इसे अपने ‘प्ले स्टोर’ से हटा दिया। मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ एप्पल इंडिया और गूगल इंडिया को ऐप अवरुद्ध किए जाने के मामले में हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।
साथ ही, पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस बारे में केंद्र सरकार की आपत्ति पर फिलहाल फैसला नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की।
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