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पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप, हमले में पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने और आम लोगों में दहशत फैलाने की थी साजिश

हरियाणा के सिरसा में महिला पुलिस थाने के पास हुए ग्रेनेड हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने चार और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। NIA ने 17 अक्टूबर 2026 को पंचकूला की विशेष अदालत में राजबीर सिंह उर्फ फौजी, वेद प्रकाश उर्फ पम्मा, जीवनजोत सिंह ग्रेवाल उर्फ ज्योति और चिराग ठकराल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। यह हमला 25 नवंबर 2025 को सिरसा के महिला पुलिस थाने के पास हुआ था।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस हमले के पीछे सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क की साजिश थी। आरोप है कि इस नेटवर्क का मकसद पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने के साथ आम लोगों के बीच डर और दहशत फैलाना था।

*पहले 9 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट*

इस मामले में शुरुआत में सिरसा के सिविल लाइन थाने में 26 नवंबर 2025 को FIR नंबर 710/2025 दर्ज की गई थी। बाद में NIA ने 30 दिसंबर 2025 को इस मामले को अपने हाथ में लेकर RC-24/2025/NIA/DLI के तहत दोबारा दर्ज किया।

NIA इससे पहले 24 मई 2026 को पंचकूला की विशेष अदालत में नौ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी और सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलोच भी शामिल हैं। अब चार और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

*सीमा पार नेटवर्क के साथ मिलकर काम करने का आरोप*

NIA की जांच के मुताबिक, राजबीर सिंह उर्फ फौजी भारत में इस सीमा पार नेटवर्क के समन्वयक के तौर पर काम कर रहा था। आरोप है कि वह विदेश में बैठे हैंडलरों के संपर्क में था और भारत में हथियारों, हैंड ग्रेनेड तथा मादक पदार्थों के संग्रह और उनकी आवाजाही में मदद करता था।

जांच एजेंसी का आरोप है कि राजबीर सिंह के निर्देश पर चिराग ठकराल, जीवनजोत सिंह ग्रेवाल उर्फ ज्योति और वेद प्रकाश उर्फ पम्मा ने सिरसा महिला पुलिस थाने के पास हुए हमले में इस्तेमाल विस्फोटकों की आवाजाही में अहम भूमिका निभाई।

NIA के अनुसार, हमला शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों ने एक संगठित साजिश के तहत किया था। जांच में इस साजिश के तार विदेश में बैठे हैंडलरों और सीमा पार सक्रिय आतंकी नेटवर्क से जुड़ने की बात सामने आई है।

*UAPA और विस्फोटक कानून की धाराओं में आरोप*

चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) के साथ धारा 109 और 238, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 और 6 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 18, 18B और 20 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

NIA ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। एजेंसी का लक्ष्य साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना और हमले के पीछे सक्रिय पूरे सीमा पार नेटवर्क का पता लगाना है।

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कोलकाता दुर्गा पूजा हादसे पर बड़ा एक्शन, 7 लोग गिरफ्तार, हाईकोर्ट के मौजूदा जज करेंगे जांच

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चोरबागान इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया. शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को हुई इस घटना में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी और वहां की व्यवस्थाएं भीड़ को संभालने के लिए नाकाफी साबित हुईं. हादसे के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

भीड़ के दबाव के बीच मची भगदड़

नॉर्थ कोलकाता के चोरबागान स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे. भीड़ अधिक होने के कारण वहां हालात बिगड़ गए और भगदड़ मच गई. इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए जरूरी कदम उठाए.

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मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के जज से जांच कराने का किया ऐलान

हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, घटना की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से कराने के लिए वह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे. इस जांच के जरिए हादसे के कारणों और संभावित लापरवाही का पता लगाने की कोशिश की जाएगी.

अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी

चोरबागान भगदड़ मामले में स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे के पीछे क्या कारण थे और भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था में कहां कमी रह गई. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मृतकों के परिवारों और घायलों को मिलेगा मुआवजा

हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपये की सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है. वहीं, घायलों के इलाज और उनके जल्द स्वस्थ होने को लेकर भी सरकार ने चिंता जताई है. इस हादसे के बाद पूजा पंडालों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अब जांच में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि इतनी बड़ी दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

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