सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, इंटरनेट का उपयोग अब हर व्यक्ति का संवैधानिक मौलिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 19-1 (क) के तहत आता है.
DMK की बैठक में 4 प्रस्ताव पास, ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR रद्द करने की मांग
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