मानहानि केस: YouTuber Dhruv Rathee के खिलाफ Delhi Court ने जारी किया जमानती वारंट
दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी प्रकोष्ठ के एक सदस्य द्वारा 2018 में दायर मानहानि मामले में शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास पांडे की ओर से दायर मामले में यह वारंट जारी किया जिन्होंने राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर उन पर मानहानि का आरोप लगाया है। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह घटनाक्रम अदालत द्वारा 12 अक्टूबर को राठी को नया समन जारी किए जाने के कुछ दिन बाद सामने आया है। उस समय अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है।
अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि राठी के हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आवास पर नया समन भेजा जाए। पांडे की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने दलील दी कि राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे। अदालत ने उल्लेख किया कि राठी के खिलाफ पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था।
मानहानि मामले में Delhi Court ने YouTuber Dhruv Rathee के खिलाफ Bailable Warrant जारी किया
दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला विकास सांकृत्यायन (जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा 2018 में दायर किए गए मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। यह वारंट तब जारी किया गया जब समन तामील कराने गए अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि ध्रुव राठी के घर पर ताला लगा हुआ था। अदालत ने इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए तय की।
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इससे कुछ समय पहले ही, शिकायतकर्ता के अनुरोध पर अदालत ने ध्रुव राठी के गुरुग्राम वाले पते पर नए समन भेजे थे, ताकि अदालती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके। शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि पिछले कई सालों में ध्रुव राठी को समन तामील कराने की कई कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि वे मुख्य रूप से विदेश में रहते हैं। अदालत ने शुरुआत में जुलाई 2019 में राठी को समन जारी किया था और समन तामील कराने में मदद के लिए पांडे को समन तामील करने वाले अधिकारी के साथ जाने की अनुमति दी थी।
यह मानहानि का मामला मई 2018 में राठी द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेल ने उन्हें बदनाम करने के लिए पांडे को रिश्वत देने की कोशिश की थी। राठी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था, जो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे।
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इसके बाद, पांडे ने वीडियो और उसके प्रसार को लेकर राठी और केजरीवाल, दोनों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। अदालत का यह ताजा आदेश कई साल पुराने इस मामले में एक अहम मोड़ है; समन तामील कराने की कोशिश नाकाम रहने के बाद, अदालत ने अब राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
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