Bhagwant Mann की France यात्रा को High Court ने दी हरी झंडी, केंद्र का फैसला रद्द
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। अदालत ने केंद्र द्वारा इसके लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। पंजाब सरकार ने अदालत में याचिका दायर कर केंद्र के फैसले को ‘‘मनमाना’’ बताया था।
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में विदेश मंत्रालय के एक फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनी ‘सियाल पेरिस 2026’ में भाग लेने के लिए 15 से 21 अक्टूबर तक की यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। इस यात्रा के दौरान मान एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले थे। इसमें मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी शामिल होते।
पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों में शामिल अतिरिक्त महाधिवक्ता फेरी सोफत ने बताया कि न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है। सोफत ने बताया कि केंद्र ने अदालत में अपने जवाब में अनुमति देने से इनकार करने के दो कारण बताए थे।
इनमें सुरक्षा संबंधी चिंताएं और मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं मिलना शामिल था। उन्होंने कहा, ‘‘हमने अदालत को बताया कि जब हमने केंद्र से अनुमति मांगी थी, तब आमंत्रण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया था। सुरक्षा के मुद्दे पर हमने अदालत से कहा कि हमने समय रहते आवेदन किया था और केंद्र इस आधार पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता।’’
AISA अध्यक्ष Neha Bora रिहा, Delhi Police ने अभिजीत दीपके को किया गिरफ्तार
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार तड़के रिहा कर दिया गया, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले दोनों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था।
पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बोरा को रिहा कर दिया गया, जबकि दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दीपके को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एसईएम की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को कनॉट प्लेस जाने के दौरान बोरा को मंडी हाउस से और दीपके को झंडेवालान से हिरासत में लिया गया था।
आइसा ने दावा किया कि हिरासत में लिए जाने के बाद बोरा को आर.के. पुरम थाने ले जाए जाने से पहले पांच घंटे तक दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह घुमाया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि वकील आधी रात के आसपास आर.के. पुरम थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें बोरा से मिलने नहीं दिया गया। आइसा ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें कब रिहा किया जाएगा और यह जानते हुए भी कि वह पिछले कुछ दिन से अस्वस्थ हैं, उन्हें दवाएं देने से मना किया।
पुलिस के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू यातायात के लिए लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुरक्षाकर्मियों की घेराबंदी है और पार्क के भीतर त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) के जवान तैनात हैं साथ ही इलाके में अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया है।
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