Udhayanidhi Stalin की गिरफ्तारी के बाद Tamil Nadu में प्रदर्शन
चेन्नई, चार अगस्त तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि को मंगलवार सुबह पूर्वी तंजावुर के एक पुलिस दल ने चेन्नई के नीलांकरई स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किए, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।
करूर में द्रमुक कार्यकर्ताओं ने पुराने बस अड्डे के निकट धरना दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में तिरुवन्नामलाई में भी सड़क जाम किया। सलेम और मदुरै में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए।
तंजावुर में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का पुतला फूंककर गिरफ्तारी का विरोध जताया। राजनीतिक टकराव के बीच अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। थेनी में पुलिस ने उदयनिधि की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे द्रमुक के वरिष्ठ नेता ओ. पन्नीरसेल्वम को हिरासत में ले लिया।
तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा एवं तमिल विकास मंत्री राजमोहन ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि द्रमुक कार्यकर्ताओं ने आम लोगों पर हमला किया। उन्होंने लिखा, ‘‘द्रमुक कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम नहीं करने और आम जनता को परेशानी नहीं पहुंचाने का आग्रह करने वाले एक दोपहिया वाहन चालक की बेरहमी से पिटाई किए जाने का दृश्य बेहद चौंकाने वाला है।’’ मंत्री ने इस घटना को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ‘‘कानून अपना काम करेगा’’। यह विवाद तीन अगस्त को तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर उदयनिधि के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है।
प्रदर्शन के दौरान द्रमुक ने राज्य में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) से कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने, किसानों के सभी ऋण पूरी तरह माफ करने और डेल्टा जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उदयनिधि के संबोधन के दौरान भीड़ के एक वर्ग ने अभिनेत्री तृषा का नाम लेकर नारे लगाए। इस पर उदयनिधि ने एक टिप्पणी की, जिसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश इकाई के नेताओं और टीवीके सहित राजनीतिक विरोधियों ने आपत्तिजनक द्विअर्थी टिप्पणी करार दिया।
भाषण के बाद टीवीके के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने, उदयनिधि से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज करने की मांग की।
Manikrao Kokate पर बॉम्बे हाईकोर्ट को छह महीने में फैसला लेने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
नयी दिल्ली, चार अगस्त उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह सरकारी आवास योजना से जुड़े धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण छह महीने के भीतर करे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने इस मामले में कोकाटे की दोषसिद्धि पर लगी रोक भी बरकरार रखी। शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष 22 दिसंबर को कोकाटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया था कि उन्हें विधायक के रूप में किसी प्रकार की अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 30,000 रुपये वार्षिक आय सीमा वाली सरकारी आवास योजना से जुड़ा यह मामला वर्ष 1989-92 का है। कोकाटे नासिक जिले की सिन्नर विधानसभा सीट से विधायक हैं। मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी 2025 में उन्हें इस मामले में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
नासिक सत्र अदालत ने 16 दिसंबर को इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि कोकाटे और उनके भाई ने बेईमानी से राज्य सरकार को उन्हें फ्लैट आवंटित करने के लिए प्रेरित किया। बंबई उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2025 को धोखाधड़ी और जालसाजी के इस मामले में कोकाटे की दो वर्ष कारावास की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं।
कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई सरकारी आवास योजना में झूठे शपथपत्र देकर फ्लैट हासिल किया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मजिस्ट्रेट अदालत ने कोकाटे को केवल दो वर्ष की सजा सुनाई है और मुकदमे के दौरान तथा सत्र अदालत में अपील की सुनवाई के दौरान भी वह जमानत पर रहे थे, इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में कोकाटे ने अपनी दोषसिद्धि को मनमाना और गैरकानूनी बताया था।
विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग तेज किए जाने के बाद 17 दिसंबर को उनसे मंत्रालय के प्रभार वापस ले लिए गए थे। इसके अगले दिन 18 दिसंबर को उन्होंने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उसी रात नासिक पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जारी वारंट का पालन करने के उद्देश्य से बांद्रा पहुंची थी।
नासिक सत्र अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि कोकाटे ने झूठे आय संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत कर ‘राज्य को गुमराह’ किया और इस तरह अपने नाम फ्लैट आवंटित कराया। अदालत ने अंगूर और रबी फसलों के लिए लिए गए बैंक ऋण तथा कोपरगांव सहकारी साखर कारखाना (चीनी मिल) के अभिलेखों का हवाला देते हुए कहा था कि कोकाटे एक समृद्ध किसान थे, जिनकी आय पात्रता सीमा से कहीं अधिक थी और वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में नहीं आते थे।
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