Roshanara Tomb में अवैध निर्माण पर Delhi High Court सख्त, MCD और ASI से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'रोशनआरा के मकबरे' के प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम रहने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस की आलोचना की है। अदालत ने कहा कि कानूनी पाबंदियों और काम रोकने के अंतरिम आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। अदालत ने MCD आयुक्त, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त और ASI निदेशक को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें और उन अधिकारियों के नाम बताएं जो इन नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज करने के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि अधिकारी कानून के दायरे में रहकर कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, अदालत ने MCD, ASI और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे उन अधिकारियों की पहचान करें, जिनकी वजह से ASI की मंजूरी के बिना निर्माण कार्य जारी रहा।
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9 अक्टूबर के अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों के आचरण के कारण ही संपत्ति के मालिक को रौशनआरा के मकबरे और बारादरी के नियंत्रित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण पूरा करने का मौका मिल गया। अदालत ने कहा कि भले ही ASI ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया था, लेकिन एजेंसी ने न तो संवेदनशीलता दिखाई और न ही कोई दृढ़ संकल्प। अदालत ने MCD अधिकारियों के रवैये और दृष्टिकोण को भी बेहद असंवेदनशील बताया। अदालत दिल्ली के शक्ति नगर में सिंह साहब रोड पर स्थित एक संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण को लेकर मनीष ग्रोवर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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ASI ने 15 फरवरी 2024 को संपत्ति के मालिक को काम रोकने का नोटिस जारी किया था, क्योंकि उन्हें पता चला कि संरक्षित स्मारक के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा था। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। 10 अप्रैल 2024 को, ASI के एक अधिकारी ने MCD और उत्तर-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) को पत्र लिखकर, निर्माण कार्य को तुरंत रोकने और हटाने के लिए कार्रवाई करने को कहा। अदालत ने कहा कि MCD ने कोई कार्रवाई नहीं की और कथित उल्लंघन के बारे में अधिकारियों को पता चलने के लगभग एक साल बाद, 21 मार्च 2025 को जाकर एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया। 9 सितंबर 2025 को, उच्च न्यायालय ने संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति का मालिक आगे कोई निर्माण कार्य न कर सके। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा, "प्रतिवादियों (अधिकारियों) के इसी रवैये के कारण यह अनधिकृत निर्माण पूरा हो सका है।
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