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राजस्थान SI Paper Leak मामले में SOG की कार्रवाई, दो और आरोपी पकड़े गए

राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने 2021 की उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 154 हो गई है।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी देवेंद्र कुमार सैनी (51) और बालोतरा निवासी डूंगर प्रकाश (33) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र सैनी ने कथित तौर पर पहले गिरफ्तार आरोपी राजकुमार यादव के माध्यम से अपने बेटे रवींद्र सैनी के लिए ‘लीक’ प्रश्नों और उनके उत्तर की व्यवस्था कराई थी। रवींद्र ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उपनिरीक्षक चयनित हो गया।

वह फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र सैनी पर अन्य व्यक्ति भारत यादव को भी लीक प्रश्न उपलब्ध कराने में मदद करने का आरोप है। हालांकि भारत का अंतिम चयन नहीं हुआ था।

पुलिस ने बताया कि देवेंद्र सैनी लंबे समय से फरार था तथा बाद में उसने जयपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया गया। पुलिस ने देवेंद्र सैनी और उसके फरार बेटे की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। एक अन्य मामले में डूंगर प्रकाश पर आरोप है कि उसने 15 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा में अपने साले अशोक कुमार की जगह परीक्षा देने के लिए कमलेश कुमार नामक ‘डमी’ अभ्यर्थी की व्यवस्था की थी।

इसके लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपये दिए गए थे। पुलिस के अनुसार अशोक कुमार ने हिंदी में 180.94 और सामान्य ज्ञान में 138.36 अंक हासिल किए थे। उसका चयन उपनिरीक्षक पद पर हुआ था और उसका मेधा क्रमांक 154 था।

उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि देवेंद्र सैनी और डूंगर प्रकाश को 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है।

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'न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता’, CJI Surya Kant की सख्त टिप्पणी से राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर उठे गंभीर सवाल

लोकतंत्र में विरोध करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कितनी जायज है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की राजनीतिक शैली पर एक तरह से गंभीर टिप्पणी कर दी है। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर विपक्षी नेताओं के मार्च निकाले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने दोटूक कहा, ‘न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता।’ देखा जाये तो यह टिप्पणी सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि उन राजनीतिक तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाती है, जिनमें अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। यहां सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी और विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक विरोध की सीमा और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के बीच का अंतर भूलते जा रहे हैं?

हम आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं तथा समर्थकों के सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने न्यायिक परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने करीब 200 वकीलों के उस ज्ञापन का उल्लेख किया, जिसमें न्यायपालिका को कथित तौर पर दबाव में लेने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘ये हल्की-फुल्की बातें हैं और न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता।’ जब भाटिया ने अदालत के बाहर नेताओं के बयानों और न्यायिक परिसर की मर्यादा का सवाल उठाया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम हाथीदांत के मीनारों में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे बाहर क्या बयान देते हैं और अदालत में क्या कहते हैं। हमें सब कुछ पता है।’

प्रधान न्यायाधीश के इन शब्दों को महज एक अदालती टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उन राजनीतिक तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल है, जिनमें संस्थाओं के फैसले अनुकूल हों तो उनकी विश्वसनीयता का गुणगान किया जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हीं संस्थाओं को सार्वजनिक दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि निर्वाचन आयोग के कामकाज और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर अपनी आपत्तियां रखने के लिए उन्होंने जिस रास्ते का सहारा लिया, उसने विरोध और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के बीच की सीमा पर बहस छेड़ दी है।

हम आपको याद दिला दें कि विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर अपनी शिकायतें रखने के लिए प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात का समय मांगा था। प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी शिकायतें उठाने का रास्ता सुझाया। इसके बाद 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च और न्यायालय की रजिस्ट्री में याचिका दाखिल करने की घटनाओं ने विवाद को और गहरा कर दिया। सवाल यह है कि जब संविधान और कानून शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं उपलब्ध कराते हैं, तब राजनीतिक लामबंदी के जरिए न्यायपालिका तक अपनी बात पहुंचाने का दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है?

साथ ही विवाद केवल मार्च तक सीमित नहीं है। याचिका में कांग्रेस की केरल इकाई के एक्स पोस्ट का भी उल्लेख है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश को उनके नाम से संबोधित करते हुए कहा गया था कि यदि कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वे इस्तीफा दे दें और पार्टी उनका विकल्प खोज लेगी। यह पोस्ट बाद में हटा दी गई। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की एक पोस्ट का भी याचिका में उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इन बयानों को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताते हुए न्यायिक परिसरों में राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक और संबंधित पक्षों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने फिलहाल इस मांग पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

देखा जाये तो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार की बुनियादी शर्त है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी संवैधानिक प्रावधानों से बंधी है; किसी राजनीतिक दल की नाराजगी या सार्वजनिक अभियान से नहीं। ऐसे में किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग और उनकी जगह विकल्प खोजने जैसी भाषा राजनीतिक आलोचना की सामान्य सीमा से आगे जाती दिखाई देती है।

हम आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 12 अक्टूबर की घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है। इससे साफ है कि मामले के तथ्यों और घटनाक्रम की पड़ताल आगे होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा।

बहरहाल, राहुल गांधी और विपक्षी दलों को यह बताना होगा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना और उन पर दबाव बनाने की कोशिश करना, क्या दोनों एक ही बात हैं? लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सबको है, लेकिन इसके नाम पर संस्थाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना सही नहीं ठहराया जा सकता। चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट, हर संस्था के फैसलों को चुनौती देने के लिए संवैधानिक रास्ते मौजूद हैं। देखा जाये तो प्रधान न्यायाधीश का संदेश साफ है कि न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगी और न ही किसी दल की मर्जी से चलेगी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और उनके साथी इस संदेश से सबक लेते हैं या फिर टकराव की राजनीति को ही आगे बढ़ाते हैं।

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