काउंटर से ली गई ट्रेन टिकट पर भी इंश्योरेंस अनिवार्य:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 27 अक्तूबर से नियम लागू नहीं हुआ तो अफसर जिम्मेदार, 16 नवंबर को अगली सुनवाई
ट्रेन से सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 27 अक्टूबर से रेलवे स्टेशन की खिड़की (काउंटर) से खरीदी जाने वाली हर टिकट पर भी एक्सिडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। कोर्ट का कहना है कि जैसे ऑनलाइन टिकट लेने वालों को बीमा की सुरक्षा मिलती है, वैसे ही काउंटर से टिकट लेने वाले गरीब और सामान्य यात्रियों को भी यह फायदा मिलना चाहिए। अगर रेलवे इसे लागू नहीं करता है, तो रेलवे बोर्ड पर सीधी कार्रवाई होगी।
एनआईटी हमीरपुर में रक्षा सम्मेलन में विशेषज्ञों ने स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान पर जोर दिया
एनआईटी हमीरपुर में रक्षा सम्मेलन में विशेषज्ञों ने स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान पर जोर दिया
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others
IBC24









