नीले ड्रम मर्डर केस में मुस्कान-साहिल को फांसी
मेरठ के चर्चित ड्रम केस में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुना दी है. बता दें, पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी. जज ने बहस शुरू होने से पहले बुधवार सुबह 10.30 बजे मुस्कान और साहिल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका पक्ष जाना था.
कोर्ट ने दोनों से पूछा- क्या सजा दी जाए?
जज ने मुस्कान से पूछा कि तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? इस पर मुस्कान ने कहा कि मेरी बेटी छोटी है. उसका ख्याल रखा जाए. इसके बाद मुस्कान खामोश हो गई. इसके बाद सहिल से यही सवाल किया गया तो वह भी चुप ही रहा. बता दें, दोनों आरोपी अभी जेल में ही बंद हैं.
जानें सौरभ राजपूत मर्डर केस के बारे में
सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी. शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था. जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था. इसके बाद 30 सितंबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी माना था. सरकारी वकील केके चौबे ने कोर्ट से मांग की है कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा दी जाए. इसके अलावा, मुस्कान और साहिल की वकील रेखा जैन की मांग थी कि मुस्कान की दो बेटियां हैं. उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं. उन्हें कम से कम सजा होनी चाहिए.
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