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केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा से दिया इस्तीफा, पीएम मोदी को खत लिखकर बताई वजह

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LTCG Tax: क्या है एलटीसीजी टैक्स जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद उछला शेयर बाजार, निवेशकों को कैसे होगा फायदा?

LTCG Tax: भारतीय शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान के बाद निवेशकों के बीच यह उम्मीद बढ़ी है कि सरकार आने वाले बजट में इस टैक्स को लेकर कोई राहत दे सकती है. वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा कि सरकार आगामी बजट से पहले होने वाली चर्चाओं में LTCG टैक्स हटाने से जुड़े सुझावों को सुनने के लिए तैयार है.

इस बयान के बाद शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. सेंसेक्स 1,109 अंक उछलकर 73,033.78 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 358.60 अंक की तेजी के साथ 22,721.95 पर पहुंच गया. हालांकि, बाजार में आई तेजी का पूरा श्रेय केवल इसी बयान को देना सही नहीं होगा. निवेशकों की उम्मीदों और अन्य बाजार कारकों का भी असर हो सकता है.

अब सवाल है कि LTCG टैक्स क्या है, सरकार इसे क्यों वसूलती है और अगर इसे हटा दिया जाता है, तो शेयर बाजार में निवेश करने वालों को कितना फायदा होगा?

LTCG टैक्स क्या होता है?

LTCG का पूरा नाम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है. जब कोई निवेशक शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदता है और निर्धारित अवधि तक रखने के बाद उसे मुनाफे पर बेचता है, तो उससे होने वाली कमाई को कैपिटल गेन कहा जाता है.

लिस्टेड इक्विटी शेयरों और पात्र इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट के मामले में 12 महीने से अधिक समय तक रखने पर होने वाला लाभ आमतौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आता है.

मौजूदा नियमों के अनुसार, पात्र सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से एक वित्त वर्ष में होने वाले कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1.25 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स नहीं लगता. इस सीमा से अधिक लाभ पर सामान्यतः 12.5% LTCG टैक्स लागू होता है. लागू सरचार्ज और सेस के कारण वास्तविक कर देनदारी अलग हो सकती है.

उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेशक को एक वित्त वर्ष में पात्र शेयरों की बिक्री से 2 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म मुनाफा होता है, तो 1.25 लाख रुपये की छूट सीमा घटाने के बाद 75,000 रुपये पर टैक्स की गणना होगी. 12.5% की दर से मूल टैक्स 9,375 रुपये बनेगा. लागू सेस और अन्य प्रावधानों के कारण अंतिम राशि कुछ अधिक हो सकती है.

LTCG टैक्स हटने पर निवेशकों को क्या फायदा होगा?

अगर सरकार शेयर बाजार के पात्र लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर देती है, तो निवेशकों को अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा बचाने में मदद मिल सकती है.

इसे एक उदाहरण से समझिए. मान लीजिए किसी निवेशक ने शेयरों में पैसा लगाकर एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये का पात्र लॉन्ग टर्म मुनाफा कमाया. मौजूदा व्यवस्था में 1.25 लाख रुपये की छूट घटाने के बाद 3.75 लाख रुपये पर 12.5% की दर से 46,875 रुपये मूल टैक्स बनता है. यदि टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाता है, तो पात्र लाभ पर यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

इससे निवेशकों का वास्तविक रिटर्न बढ़ सकता है. इसके अलावा, लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है और शेयर बाजार में निवेश करने के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ सकता है.

हालांकि, टैक्स हटने का मतलब यह नहीं है कि हर निवेशक को समान फायदा होगा. लाभ निवेश की रकम, वास्तविक मुनाफे, छूट सीमा के इस्तेमाल और निवेशक की कर स्थिति पर निर्भर करेगा.

सरकार LTCG टैक्स क्यों नहीं हटाना चाहती?

LTCG टैक्स सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. शेयर बाजार में निवेश और उससे होने वाले लाभ में बढ़ोतरी के साथ इस टैक्स से मिलने वाली रकम भी बढ़ सकती है.

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, आकलन वर्ष 2024-25 में सरकार को LTCG टैक्स से 72,249 करोड़ रुपये मिले थे. आकलन वर्ष 2025-26 में यह रकम बढ़कर 1,29,158 करोड़ रुपये बताई गई है. इन दोनों आंकड़ों का कुल योग 2,01,407 करोड़ रुपये है.

इतनी बड़ी राशि के संभावित राजस्व को छोड़ना सरकार के लिए आसान नहीं होगा. यदि LTCG टैक्स खत्म किया जाता है, तो सरकार को राजस्व के दूसरे स्रोतों या खर्च और आय के बीच संतुलन पर विचार करना पड़ सकता है.

इसके अलावा, सरकार को यह भी देखना होगा कि टैक्स में राहत से निवेश, बचत और बाजार में भागीदारी कितनी बढ़ेगी. इसलिए किसी भी बदलाव का फैसला केवल निवेशकों की मांग के आधार पर होना तय नहीं है.

LTCG के साथ STT पर भी क्यों हो रही चर्चा?

निवेशक LTCG टैक्स के साथ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं. STT शेयर बाजार में कुछ निर्धारित प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लगाया जाता है, जबकि LTCG टैक्स पात्र निवेश की बिक्री से हुए दीर्घकालिक मुनाफे पर लगता है.

निवेशकों की प्रमुख दलील है कि शेयर खरीदने-बेचने पर पहले ही STT देना पड़ता है, ऐसे में मुनाफे पर अलग से LTCG टैक्स लगाने से उनके कुल रिटर्न पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है.

हालांकि, दोनों करों का आधार अलग है. STT लेनदेन पर लगता है, जबकि LTCG टैक्स लाभ पर लागू होता है. इसलिए कानूनी और कर व्यवस्था के लिहाज से इन्हें एक ही तरह का टैक्स नहीं माना जा सकता.

वित्त मंत्री के बयान में दोनों करों को लेकर निवेशकों के सुझावों का जिक्र किए जाने से यह चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है. लेकिन सुझाव सुनने की तैयारी को टैक्स खत्म करने की घोषणा नहीं समझना चाहिए.

क्या सभी निवेशकों को LTCG टैक्स से छूट मिल सकती है?

फिलहाल पात्र सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से होने वाले दीर्घकालिक लाभ पर निर्धारित नियम लागू होते हैं. घरेलू खुदरा निवेशकों और संबंधित श्रेणियों के अन्य निवेशकों की कर देनदारी उनकी लागू कर व्यवस्था और निवेश के प्रकार पर निर्भर करती है.

सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के कुछ निवेशों के लिए विशेष कर प्रावधान हो सकते हैं. लेकिन ऐसी सीमित छूट को सामान्य शेयर बाजार के सभी निवेशकों के लिए LTCG टैक्स से छूट नहीं माना जा सकता.

यदि सरकार भविष्य में नियम बदलती है, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहत सभी निवेशकों को मिलेगी या केवल कुछ निवेश श्रेणियों को.

क्या आगामी बजट में LTCG टैक्स खत्म हो जाएगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान निवेशकों के लिए चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन उन्होंने LTCG टैक्स खत्म करने का कोई अंतिम ऐलान नहीं किया है. सरकार बजट से पहले सुझावों पर विचार कर सकती है, पर किसी बदलाव के लिए औपचारिक घोषणा और संबंधित कानूनी प्रावधान जरूरी होंगे.

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