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अजगर के मुंह में कैंसर, डॉक्टर ने सर्जरी कर बचाई जान, सफल ऑपरेशन का पहला मामला!

Ambikapur News: अंबिकापुर के स्नेकमैन सत्यम द्विवेदी को एक इलाके में अजगर होने की सूचना मिली थी. वह तुरंत रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गए. उन्होंने देखा कि अजगर के मुंह में कैंसर की गांठ है. जिसके बाद वह अजगर की जान बचाने के लिए उसे बिलासपुर ले गए, जहां कानन पेंडारी के डॉक्टर पीयूष दुबे ने अजगर की जटिल सर्जरी की, जो सफल रही.

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CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों पर गिर सकती है गाज? कानूनी छूट के खिलाफ याचिका पर SC ने भेजा नोटिस, 15 अक्टूबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 'CEC और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (PILs) पर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों को दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से छूट देने वाला कानूनी प्रावधान दिसंबर 2023 में संसद द्वारा 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत पारित किया गया था। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी अदालत किसी मौजूदा या पूर्व CEC या चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन (या निर्वहन के तौर पर किए गए काम) के दौरान किए गए किसी कार्य, बात या कहे गए शब्द के लिए कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं करेगी।

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याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 16 एक अभूतपूर्व सुरक्षा कवच बनाती है जो CEC और चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए आपराधिक कानून से ऊपर रखती है। भारतीय संविधान के तहत, आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट स्पष्ट रूप से केवल राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के लिए अनुच्छेद 361 के तहत सुरक्षित है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को 'न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985' के तहत सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद, के वीरस्वामी बनाम भारत संघ (1991)' मामले में स्थापित न्यायिक मंजूरी तंत्र के तहत आपराधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। अदालत को यह तय करना होगा कि क्या संसद ने एक प्रशासनिक निकाय के लिए लगभग राजशाही जैसी छूट बनाकर अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है।

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कोर्ट के सामने याचिकाएं 


याचिकाओं में विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द करने और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका भी शामिल है; आरोप है कि उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं के संचालन पर 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन किया। याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ने एक नई याचिका भी दायर की है जिसमें 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 16 की वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे यह पक्का करें कि किसी को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए, लोगों की आवाजाही बिना रोक-टोक के हो, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलें और इंटरनेट सेवाएं बाधित न हों। ये सभी कानून-व्यवस्था की स्थिति के अधीन हैं। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने उन प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष बैठक की, जो कथित तौर पर कोर्ट के उन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए थे जिनमें कहा गया था कि मेट्रो/ट्रेन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक नहीं होनी चाहिए, और साथ ही राजनीतिक नेताओं सहित प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के मामले पर भी सुनवाई की।

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अदालत की अवमानना ​​का मामला 


बेंच ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को नोटिस जारी कर हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बेंच ने अपने आदेश में कहा, "पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने और अवमानना ​​याचिका में दिए गए बयानों को देखने के बाद, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। इसलिए, हम कथित अवमानना ​​करने वालों को नोटिस जारी करते हैं। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जिसमें हमारे पहले के आदेश के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट भी शामिल हो, और इसे 13.10.2026 तक जमा करें। 


कोर्ट ने नोटिस जारी किया


सुप्रीम कोर्ट ने 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें 'चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023' की धारा 16 को चुनौती दी गई है। धारा 16, CEC और अन्य ECs को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा (इम्युनिटी) देती है। धारा 16- "फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, कोई भी अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ कोई सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखेगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर है या रहा है; यह कार्यवाही उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों के पालन के दौरान या पालन करने के प्रयास में किए गए किसी कार्य, बात या कहे गए शब्द के संबंध में नहीं होगी।

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  Sports

एशियन गेम्स डबल गोल्ड मेडलिस्ट नीरू ढांडा आज गांव लौटेंगी:मां ने PM के लिए दिल्ली चूरमा भेजा; परिवार ने दूध बेचकर प्रैक्टिस कराई

एशियन गेम्स में 2 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर जीतने वाले जींद की नीरू ढांडा आज अपने पैतृक गांव संगतपुरा लौटेंगी। नीरू के स्वागत के लिए पूरा गांव जुटा है। गांव के स्टेडियम में समारोह होगा, जहां 10 हजार से अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। मेन्यू में देशी घी का हलवा होगा। ढांडा खाप के हर घर को न्योता दिया गया है। मां सुदेश ने बताया कि बेटी के लिए घर पर शक्कर का चूरमा बनाएंगी। इससे पहले वे नीरू को रिसीव करने मंगलवार को खुद दिल्ली पहुंची। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पांच रोटियों का चूरमा बनाया है। इसे उनके पास भेजेगी। बता दें, नीरू की मां को बेटी के मेडल जीतने का पता एक फोन कॉल से लगा था। उनके घर में टीवी तक नहीं है। उस समय सुदेश गांव में ही राशन लेने गई थी। उनके पास (बिलो पॉवर्टी लाइन) BPL कार्ड है। रोड शो करते हुए गांव पहुंचेगी नीरू नीरू ढांडा के स्वागत के लिए गांव के स्टेडियम में मंच तैयार किया गया है। दिल्ली से जींद पहुंचने के बाद उन्हें रोड शो करते हुए गांव ले जाया जाएगा। इससे पहले वह जयंती देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी। मां सुदेश ने बताया कि बेटी के लिए घर पर शक्कर का चूरमा बनाएंगी। उसकी पसंदीदा टिंडी घी लगाकर रोटी खिलाएंगी। कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा, मंत्री रणबीर गंगवा, महिपाल ढांडा और कृष्ण बेदी भी शामिल होंगी। 6 कमेटियां संभाल रहीं जिम्मेदारी गांव संगतपुरा में नीरू ढांडा के स्वागत की तैयारियों के लिए 6 कमेटियां बनाई गई हैं। इन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, राखी बाहरा (गांव के आसपास के एरिया) के 17 गांवों और प्रदेश के 78 गांवों में रहने वाले ढांडा गोत्र के परिवारों को चूल्हा न्योत दिया गया है। उधार की गन से शुरू किया सफर, एशियन गेम्स में 3 पदक 1. कबड्डी छोड़ शूटिंग में आईं, दूध बेचकर जुटाई गन: नीरू स्कूली दिनों में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी थीं। बाद में उन्होंने शूटिंग शुरू की और शुरुआती दिनों में उधार की गन से प्रैक्टिस की। परिवार दूध बेचकर उनके लिए बुलेट का इंतजाम करता था। 2. ट्रैप शूटिंग में दो गोल्ड और एक सिल्वर जीता: जापान में हुए एशियन गेम्स में नीरू ने महिला ट्रैप शूटिंग के इंडिविजुअल कैटेगरी के फाइनल में 30 में से 28 निशाने लगाए। वह इस इवेंट में एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं और नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। 3. मिलिट्री में सूबेदार, बीए तक पढ़ाई की: नीरू भारतीय सेना की मिलिट्री पुलिस में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अमृतसर की यूनिवर्सिटी से बीए किया और शूटिंग की प्रैक्टिस जारी रखी। परिवार के मुताबिक, नवंबर 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें मिलिट्री में नायब सूबेदार की नौकरी मिली थी। बाद में पदोन्नति के बाद वह सूबेदार बनीं। Tue, 13 Oct 2026 23:30:00

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