Haryana High Court: हरियाणा में एससी आरक्षण पर रोक, ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर फैसला आने तक निर्देश
चंडीगढ़, तीन अगस्त हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर फैसला आने तक ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के प्रावधान के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए, जो इस विषय पर 19 दिसंबर 2023 को जारी आदेशों का स्थान लेंगे। यह कदम राज्य सरकार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अप्रैल 2025 के फैसले के खिलाफ दायर अपील के बाद उठाया गया।
मामला ‘कमलजीत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य’ से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की हरियाणा सरकार की नीति को बरकरार रखा था। अदालत ने हालांकि निर्देश दिया था कि इस नीति के क्रियान्वयन में ‘क्रीमी लेयर’ को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए।
राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान में सोमवार शाम बताया गया कि सरकार ने उच्च न्यायालय के इस निर्देश को ‘लेटर्स पेटेंट अपील’ (एलपीए) के माध्यम से चुनौती दी है, जो फिलहाल अदालत में लंबित है। नए आदेशों के तहत, उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक सात अक्टूबर 2023 की नीति के तहत आरक्षण का लाभ देते हुए कोई भी पदोन्नति नहीं दी जाएगी।
Rekha Gupta ने द्वारका जन औषधि केंद्र के विक्रेता पर कार्रवाई का दिया आश्वासन
नयी दिल्ली, तीन अगस्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को लोगों को दवा देने से इनकार करने पर द्वारका के एक सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र चलाने वाले विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसका लाइसेंस रद्द करने का आश्वासन दिया। गुप्ता ने अपने ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया जिसमें एक व्यक्ति को यह शिकायत करते हुए देखा जा सकता है कि जन औषधि केंद्र चलाने वाले कर्मचारी मरीजों और तीमारदारों को दवाएं देने से इनकार कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में ऐसा व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, फर्श पर पोछा लग रहा है, इसलिए दवा जैसी ज़रूरी चीज़ देने से मना करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यह रील मेरे साथ बड़े पैमाने पर साझा की गई और कई लोगों ने मुझे इसमें टैग किया।
वीडियो में वह व्यक्ति कहता है, जाओ और जिससे चाहो उससे शिकायत करो। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सेवा का अधिकार विधेयक के माध्यम से जवाबदेही को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और प्रत्येक नागरिक को वे सभी सेवाएं मिलनी चाहिए जिनके वे हकदार हैं।
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