SIR विवाद पर CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी से मिलने से किया इनकार, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं की. इस घटनाक्रम के बाद अब सबकी निगाहें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के प्रस्तावित मार्च पर टिकी हैं.
राहुल गांधी ने SIR और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए CJI से मिलने का अनुरोध किया था. हालांकि, इस अनुरोध पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला. सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसकी प्रमुख वजह यह थी कि जिन विषयों पर चर्चा करने की मांग की गई थी, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं.
अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दिया विकल्प
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक स्तर पर सरकार के कामकाज में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता. अदालत के सामने किसी मुद्दे को उठाने के लिए निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि विपक्षी नेताओं के पास अदालत जाने का विकल्प नहीं है. यदि उन्हें लगता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया से नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो वे न्यायिक पक्ष में याचिका दाखिल कर सकते हैं. ऐसी याचिका पर अदालत कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार कर सकती है.
इस तरह, मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं होने के बावजूद संबंधित मुद्दों को न्यायिक मंच पर उठाने का रास्ता खुला है. अब यह देखना होगा कि विपक्षी नेता अपनी आपत्तियों को अदालत के सामने किस कानूनी आधार पर रखते हैं.
मंगलवार की सुनवाई पर टिकी निगाहें
SIR से जुड़े मामले मंगलवार, 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यदि विपक्षी नेताओं की ओर से कोई नई याचिका दाखिल की जाती है, तो उस पर भी संबंधित मामलों के साथ सुनवाई की जा सकती है.
ऐसे में मंगलवार की कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हालांकि, किसी याचिका पर सुनवाई होना और उसमें मांगी गई राहत मिलना दो अलग-अलग बातें हैं. अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों, कानूनी प्रावधानों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लेती है. इसलिए SIR को लेकर विपक्ष की मांगों पर अंतिम स्थिति अदालत की आगे की कार्यवाही से ही स्पष्ट होगी.
कांग्रेस का प्रस्तावित मार्च भी चर्चा में
राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को विपक्षी दलों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना की घोषणा की थी. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपने की बात भी सामने आई थी. विपक्ष की प्रमुख मांगों में SIR प्रक्रिया को वापस लेने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग शामिल बताई गई है.
CJI से मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं होने के बाद प्रस्तावित मार्च को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, मुलाकात और मार्च के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आया है. मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्तावित मार्च पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी, क्योंकि उन्हें भेजे गए पत्र में मार्च की अनुमति नहीं मांगी गई थी.
इसलिए मुलाकात से इनकार को मार्च पर रोक लगाने के फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. मार्च को लेकर प्रशासनिक अनुमति और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल अलग विषय हैं.
SIR पर आगे क्या होगा?
इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का पहले का रुख भी महत्वपूर्ण है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ निर्वाचन आयोग की SIR कराने की शक्ति की वैधता को बरकरार रख चुकी है. हालांकि, किसी प्रक्रिया को संचालित करने की शक्ति को वैध मानना और उसके क्रियान्वयन से जुड़ी विशिष्ट आपत्तियों पर विचार करना अलग-अलग कानूनी प्रश्न हो सकते हैं.
फिलहाल, पूरे मामले में अगला अहम पड़ाव मंगलवार की सुनवाई है. विपक्ष अपनी आपत्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाता है या नहीं और अदालत उन पर क्या रुख अपनाती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा. फिलहाल, CJI की ओर से मुलाकात स्वीकार नहीं किए जाने को SIR पर विपक्ष की मांगों के अंतिम निपटारे के रूप में नहीं देखा जा सकता.
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