'पूरे शहर से बैरिकेड्स हटाएं जाएं', CJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
Supreme Court on CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के चलते राजधानी में पुलिस द्वारा लिए गए एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को नाराजगी जताई. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूरे शहर के बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. इस दौरान वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं की पिटाई की. इस दौरान कुछ वकीलों ने कोर्ट में पुलिसकर्मियों के बैठने की जगह को लेकर आपत्ति भी जताई. बता दें कि रविवार को दिल्ली पुलिस की पिटाई का शिकार हुए वकील भी खुद अदालत में पेश हुए.
पूरी दिल्ली से हटाए जाएं बैरिकेड्स- सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे शहर में लगाए गए बैरिकेड्ट को हटाने के साथ-साथ इंटरनेट सेवा बहाल करने और वकीलों को उनके पेशेवर काम में बाधा नहीं पहुंचाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी स्थिति पैदा होने तक मेट्रो सेवाएं सामान्य टाइम-टेबल के हिसाब से चलनी चाहिए. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि शहर में लोगों की आवाजाही बहाल की जानी चाहिए.
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