नए इनकम टैक्स नियमों और फॉर्म्स पर सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव
नई दिल्ली, 8 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत बनने वाले नए नियमों और फॉर्म्स पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि इनकम टैक्स नियमों और फॉर्म्स को अंतिम रूप देने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनके प्रस्तावित ड्राफ्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने कहा कि इनकम टैक्स नियम और फॉर्म्स को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें पहले से कई स्तर पर सलाह-मशविरा किया गया है। सभी संबंधित लोगों से अपील की गई है कि वे इन नियमों और फॉर्म्स को ध्यान से पढ़ें और अपने सुझाव दें, जिन्हें अंतिम नोटिफिकेशन से पहले देखा जाएगा।
सीबीडीटी ने बताया कि सुझाव चार मुख्य बिंदुओं पर मांगे गए हैं। इनमें भाषा को सरल बनाना, कानूनी विवादों को कम करना, टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना और पुराने या बेकार नियमों और फॉर्म्स की पहचान करना शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सुझाव देने के लिए लोगों को अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद ओटीपी के जरिए जांच की जाएगी। सुझाव देते समय यह साफ-साफ बताना होगा कि वह किस नियम, उप-नियम या फॉर्म नंबर से जुड़ा है और वह ऊपर बताए गए चार बिंदुओं में से किस श्रेणी में आता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दिन बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उन्होंने कहा कि नए इनकम टैक्स फॉर्म्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि आम लोग बिना किसी परेशानी के टैक्स नियमों का पालन कर सकें।
नए प्रावधानों में बीमा क्लेम पर मिलने वाले ब्याज पर छूट, छोटे टैक्सपेयर्स के लिए शून्य कटौती प्रमाण पत्र और बिना ऑडिट वाले मामलों में आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त करना शामिल है।
वित्त मंत्री ने बताया कि जुलाई 2024 में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पूरी समीक्षा की घोषणा की थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके फॉर्म्स आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर दोबारा डिजाइन किए गए हैं।
--आईएएनएस
डीबीपी/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
अफगानिस्तान: काबुल में सिलेंडर ब्लास्ट, 8 की मौत
काबुल, 8 फरवरी (आईएएनएस)। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत हो गई। गवर्नर ऑफिस ने शनिवार शाम को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।
बयान के अनुसार, हादसा पुलिस डिस्ट्रिक्ट 21 में हुआ। यहां एक परिवार ठंड में अपने घर को गर्म करने के लिए गैस हीटर का इस्तेमाल कर रहा था। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इसी दौरान गैस लीक होने के कारण सिलेंडर फट गया, और लोग मारे गए।
अफगानिस्तान के ज्यादातर घरों में, जहां आधुनिक हीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोग कड़ाके की ठंड में अपने घरों को गर्म करने के लिए गैस सिलेंडर या पारंपरिक चूल्हों पर निर्भर रहते हैं। गैस लीक और विस्फोट के कारण होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं आम सी समस्या बनती जा रही हैं।
5 फरवरी को, पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में ऐसे ही एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई थी। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता ताहिर एहरार ने बताया था कि इस हादसे में झुलसे शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
अधिकारी ने बताया था कि परिवार ठंड के मौसम में अपने घर को गर्म करने के लिए गैस हीटर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गैस लीक होने के कारण हीटर का सिलेंडर फट गया, जिससे लोगों की मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार के झुलसे हुए पुरुष सदस्य कोअस्पताल ले जाया गया था।
वहीं, कुछ हफ्ते पहले, पूर्वी नंगरहार प्रांत के स्पिन घर जिले में गैस सिलेंडर फटने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि दो बच्चे झुलस गए थे।
14 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अफगानिस्तान के पूर्वी नंगरहार प्रांत के एक होटल में गैस लीक होने के कारण गैस सिलेंडर फटने से 14 कर्मचारी झुलस गए थे।
पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर हादसे का दोषी होटल के कर्मचारियों को बताया था। कहा गया कि उनकी लापरवाही से ही ब्लास्ट हुआ था।
--आईएएनएस
केआर/
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