Haryana Cabinet का बड़ा फैसला: पूर्व Agniveer को Group C भर्ती परीक्षाओं से मिली पूरी छूट
हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य की अग्निवीर नीति में संशोधन को शनिवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अधिक पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा और इसके क्रियान्वयन को सरल बनाया जाएगा।
संशोधित अग्निवीर नीति के तहत, नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित सभी परीक्षाओं से छूट दी जाएगी। आरक्षण और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन उन्हें विज्ञापन जारी किये गए पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन्यजीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में फायर ऑपरेटर-सह-ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन करने पर शारीरिक जांच परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) से भी छूट मिलेगी।
इन पदों को हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की मौजूदा आरक्षण नीति के दायरे में शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल ने खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। इसके लिए हरियाणा खान एवं भूविज्ञान विभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
इस फैसले से सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिसूचित आरक्षण और अन्य लाभों को लागू करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये करने को भी मंजूरी दी। इससे अधिक संख्या में पात्र महिलाएं योजना का लाभ उठा सकेंगी।
Himachal Cabinet ने सरकारी विभागों में 12 हजार पदों पर भर्ती को दी हरी झंडी
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव, लोक निर्माण विभाग, बागवानी, कोषागार, वन, आबकारी, फॉरेंसिक और निगमों सहित विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के लगभग 12 हजार पद सृजित करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और बहुउद्देशीय कर्मियों सहित 4090 पैरा कर्मियों को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सहायक वन रक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नीति को भी मंजूरी दी, जिससे वन विभाग में 500 पद भरने का रास्ता साफ हो गया।
बैठक में 100 और स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने का फैसला लिया गया जिसके लिए एक नयी योजना तैयार की जाएगी। एक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने नयी योजना आधारित भर्ती के जरिए इन स्कूल में 3900 शिक्षण और 900 गैर-शिक्षण पद भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने और वन मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने को मंजूरी दी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा, 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों की मासिक पेंशन एक अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों को नकद पुरस्कार देने संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारियों (डीवाईएसओ) के पद सृजित करने का फैसला लिया।
बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि तीन रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने की भी मंजूरी दी। इससे हजारों किसानों को लाभ होगा।
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