Zubeen Garg केस में अमृत प्रभा को मिली जमानत, लंबी सुनवाई के बाद गुजरात HC ने सुनाया फैसला
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ज़ियाउल कमर ने बताया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिंगर-सॉन्गराइटर ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में आरोपी सिंगर अमृत प्रभा महंता को ज़मानत दे दी। कमर ने पत्रकारों को बताया कि जस्टिस प्रांजल दास ने उन्हें 50,000 रुपये के बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो ज़मानतों पर ज़मानत दी। कमर ने कहा कि कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद ज़मानत मंज़ूर की, जिसमें प्रॉसिक्यूशन ने चार-पांच दिनों तक अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आदेश का विस्तृत आधार अभी पता नहीं चला है और साथ ही यह भी कहा कि महंता को ज़मानत का आदेश ट्रायल कोर्ट में जमा करने और ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही रिहा किया जाएगा। ऑर्डर के बाद कमर ने कहा कि माननीय जज ने फ़ैसले का मुख्य हिस्सा पढ़ दिया है। हमें अभी तक ज़मानत मिलने का आधार पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा अदालत को लगा कि यह ज़मानत के लिए सही मामला है, इसलिए मंज़ूरी दे दी। हमने अपनी पूरी कोशिश की। कमर ने यह भी कहा कि सरकारी वकील के तौर पर वह इस आदेश को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन वह सरकार को लिखेंगे और आगे की कार्रवाई का इंतज़ार करेंगे।
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जब उनसे पूछा गया कि महंता को जेल से कब रिहा किया जाएगा, तो कमर ने कहा कि ज़मानत का आदेश ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करना होगा, जिसके बाद ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी होने पर वह बाहर आ सकेंगी। पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय हालात में गर्ग की मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे एडिशन में शामिल होने के लिए वहां गए थे। महंता के अलावा, इस मामले में जेल में बंद अन्य आरोपियों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानू महंता, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी, गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के DSP संदीपन गर्ग, और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) नदेश्वर बोरा और प्रबिन बैश्य शामिल हैं। इन दोनों PSO को सितंबर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ज़मानत मिल गई थी, लेकिन कलाकार की मौत के मामले में वे अभी भी जेल में हैं।
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पूरे राज्य में 60 से ज़्यादा FIR दर्ज होने के बाद, असम पुलिस की CID के तहत बनी एक SIT ने इस मामले की जांच की। सिंगापुर पुलिस फ़ोर्स ने भी अलग से जांच की और कहा कि इसमें किसी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। सिंगापुर की कोरोनर कोर्ट ने भी किसी गड़बड़ी की संभावना को खारिज कर दिया और कहा कि मशहूर भारतीय सिंगर-सॉन्गराइटर बहुत ज़्यादा नशे में थे और लाइफ़ जैकेट लेने से मना करने के बाद लैज़रस आइलैंड के पास डूब गए थे। हालांकि, असम के अधिकारियों का कहना है कि इन नतीजों का यहां चल रहे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर, हाई कोर्ट ने अमृत प्रभा महंता को ज़मानत दे दी है, जबकि असम में गर्ग की मौत की व्यापक जांच जारी है।
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