Responsive Scrollable Menu

SC ने प्रदर्शनकारियों से निपटने की छूट देने वाली याचिका को किया खारिज, कहा-हमें युवाओं के माता-पिता का ध्यान रखना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए खुली छूट देने के निर्देश देने वाली याचिका  खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस बात से अवगत है कि कई प्रदर्शनकारी युवा छात्र हैं और अदालत को उनके भविष्य और परिवारों का ध्यान रखना होगा. मुख्य न्यायाधीश  ने कहा, “ये युवा छात्र और प्रदर्शनकारी हमारे सामने हैं. हमें उनके माता-पिता का ध्यान रखना होगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका जीवन लंबा हो. उन्हें अदालती सुनवाई आदि में नहीं उलझाना चाहिए.” हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि कुख्यात अपराधी या गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति उसके पूर्व आदेशों द्वारा दी गई सुरक्षा के लाभार्थी नहीं हैं.

सूचना बहुत कम समय में दी गई थी

वहीं दूसरी ओर संयुक्त पुलिस कांस्टेबल नूपुर प्रसाद ने बताया, "हमें कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास से एक आवेदन प्राप्त हुआ है. यह आवेदन जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की सूचना के संबंध में है. यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही के खिलाफ था. इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि सूचना बहुत कम समय में दी गई थी, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना प्राप्त होनी चाहिए. 

कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया

इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तब उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया और उस समय दिए गए अपने वचन का भी पालन नहीं किया. इसलिए, कानूनी निर्देशों, अपने वचन का पालन न करने और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, तथा जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात नियमों को बनाए रखने के लिए, इस बार अनुमति अस्वीकृत की जाती है; इसे मंजूरी नहीं दी जाती है. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 लागू है."

उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू है, जिसके तहत जनव्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित निवारक प्रतिबंध लागू हैं. यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति BNSS की धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Continue reading on the app

'स्माइलिंग डिप्रेशन' क्या है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं?

अगर आप बाहर से ख़ुश दिखते हैं जबकि अंदर से आप दुख झेल रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन है. लेकिन अपने सच्चे जज़्बातों को छिपाना दिमाग़ी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

Continue reading on the app

  Sports

AFG vs BAN, Day-1 अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों ने बपराया कहर, पहले दिन बांग्लादेश ने 8 विकेट पर बनाए 317 रन

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 317 रन का स्कोर खड़ा किया. दूसरे सेशन के बाद अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की, जिससे बांग्लादेश के बल्लेबाज मुश्किल में नजर आए. दिन की समाप्ति तक बांग्लादेश के लिए नईम हसन और तैजुल इस्लाम क्रीज पर खड़े थे. Fri, 9 Oct 2026 23:08:48 +0530

  Videos
See all

Houthi Attack News: हूतियों ने सऊदी में मचाई तबाही? Yemen Conflict | Saudi Arabia News | Houthi #tmktech #vivo #v29pro
2026-10-09T23:00:38+00:00

Former US marine imprisoned in Venezuela speaks to BBC. #BBCNews #tmktech #vivo #v29pro
2026-10-09T22:45:16+00:00
Editor Choice
See all
Photo Gallery
See all
World News
See all
Top publishers