'हमें केवल दिल्ली पुलिस की नहीं, पूरे देश की पुलिस की चिंता है...', बॉडी-वियर कैमरे पर क्या बोला हाईकोर्ट?
Body Worn Camera: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉडी-वियर कैमरों पर अहम टिप्पणी की है. एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से उस जनहित याचिका पर विचार करने को कहा है, जिसमें प्रदर्शन और भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-वियर कैमरे का इस्तेमाल अनिवार्य करने की मांग की गई है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन सांभरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बॉडी कैमरों का इस्तेमाल सिर्फ दिल्ली पुलिस तक सीमित मुद्दा नहीं है. इसका असर देश में पुलिस व्यवस्था पर भी पड़ सकता है. इसलिए इस मामले में कोई निर्देश देने से पहले इसके व्यापक प्रभावों पर विचार करना जरूरी है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को ऐसा नहीं माना जा सकता कि कानून में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है और इसलिए अदालत को ही इसमें दखल देना पड़े. पीठ ने सवाल किया कि अदालत केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश क्यों दे.
हाई कोर्ट ने पूछा सवाल
अदालत ने कहा कि जिन मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कानून पहले से बने हुए हैं, वहां अलग से न्यायिक आदेश देने की जरूरत क्यों होनी चाहिए. पीठ ने साफ किया कि मामला सिर्फ दिल्ली पुलिस तक सीमित नहीं है. कोर्ट ने कहा, "हमारी चिंता केवल दिल्ली पुलिस को लेकर नहीं, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था को लेकर है."
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