CG News: छत्तीसगढ़ के पंचायत कर्मचारियों को बड़ा झटका! सरकारी पेंशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला |
छत्तीसगढ़ के पंचायत कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अलग-अलग जनपद पंचायतों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकारी पेंशन की मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की थीं, लेकिन जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि पंचायत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और याचिकाकर्ता पेंशन पाने का वैधानिक अधिकार साबित नहीं कर सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ पंचायतों में पेंशन मिलने मात्र से सभी कर्मचारियों को इसका कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। जानिए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा।
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