Budget 2026: बजट में इन्वेस्टर्स के लिए झटका! म्यूचुअल फंड और डिविडेंड नियमों में हुए ये बड़े बदलाव, अब निवेशकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Budget 2026: अब तक निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 93 के तहत सुविधा थी कि वे म्यूचुअल फंड यूनिट्स या डिविडेंड से मिली आय पर 20% तक के ब्याज खर्च को अपने टैक्स में से घटा सकते थे। इससे निवेशकों की टैक्स देनदारी कम होती थी।Rajim Violence News: दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, घरों में लगाई आग, जवान घायल Cgnews
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