हॉरर कॉमेडी नहीं सिर्फ खौफ का खेल, '418' का ट्रेलर देख उड़ जाएगी रातों की नींद, रोंगटे खड़े करने वाला हर 1 सीन
हॉरर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म '418' का हिंदी ट्रेलर फाइनली सामने आ चुका है. प्रशांत नील की इस फिल्म में कमरे नंबर 418 से जुड़ा एक खौफनाक रहस्य देखने को मिलेगा. ट्रेलर में डरावने विजुअल्स, सुपरनैचुरल घटनाएं और चैत्रा आचार की दमदार परफॉर्मेंस देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट ट्रेलर के बाद तो और ज्यादा बढ़ गई है. ये फिल्म 23 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर पांच भाषाओं में पैन इंडिया रिलीज होगी.
राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार, कहा- 'आपकी सही जगह जेल है...', दिया सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम
Rajpal Yadav Cheque Counce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल (Rajpal Yadav) यादव लंबे से चेक बाउंस केस को लेकर कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं. उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अब 5 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में राजपाल यादव को तगड़ी फटकार लगाई. दरअसल, कोर्ट ने उन्हें तय समय पर चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामले में सजा से राहत और सरेंडर से छूट पाने के लिए कोर्ट रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कह रहा है लेकिन उन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपये जाम किए. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें पूरे रुपये जमा करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
दिया सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केस में एक्टर और उनके वकील को जबरदस्त फटकार लगाई. वादे के मुताबिक, अदालत की रजिस्ट्री में तय रकम जमा न करने पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने तीखी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि एक्टर को कानून के सम्मान की कोई परवाह नहीं है और इस तरह के अहंकार की सही जगह जेल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपाल यादव को मंगलवार यानी 24 घंटे घंटे के अंदर पैसे जमा करने का अल्टीमेटम दिया है.
5 करोड़ की जगह जमा किए सिर्फ 50 लाख
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि राजपाल यादव को 15 सिंतबर को दिए 2 हफ्ते के समय के बावजूद उन्होंने अब तक 5 करोड़ रुपए की रकम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा नहीं कराई. वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर के वकील ने कोर्ट को 50 लाख रुपए के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी दिखाते हुए कहा कि बैंक इसे प्रोसेस कर रहे हैं और छुट्टियों के वजह से थोड़ी देरी हुई. जिस पर जज की बेंच ने कहा, 'यह ड्राफ्ट असली भी है या नहीं, हम नहीं जानते. 15 सितंबर को आपको समय दिया गया था, आप तय समय से आगे निकल चुके हैं. अगर कोई दिक्कत थी तो समय बढ़ाने की अर्जी क्यों नहीं दाखिल की?'
Trouble ????#RajpalYadav gets LAST 24 HOURS deadline ⚠️⚠️⚠️
— Always Bollywood (@AlwaysBollywood) October 5, 2026
Rajpal Yadav has received a final opportunity from the Supreme Court after failing to deposit Rs 5 crore in connection with seven cheque dishonour cases. The dispute stems from financial assistance linked to his film… pic.twitter.com/3fwdxgSlga
पिछली सुनाई में सुप्रीम ने कोर्ट ने सरेंडर करने से दी छूट
15 सिंतबर को राजपाल यादव की चेक बाउंस केस की सुनाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने से छूट दी थी. हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा करने की शर्त भी रखी थी. उस समय यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने पैसे जमा करने के लिए दो हफ्तों का टाइम मांगा था. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि एक्टर के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वे पैसे जमा करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि यादव के पास कुछ प्रॉपर्टी है और उनकी मां के पास भी अचल संपत्ति है, जिसे बेचकर वे यह रकम जमा करना चाहते हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, राजपाल यादव का ये केस एक पुराने चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है. उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से फिल्म बनाना के लिए पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था. रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि एक्टर ने यह लोन फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए लिया था.उन्होंने ये कर्ज मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माधव गोपाल अग्रवाल से लिया था. लेकिन वह इस लोन को तयशुदा टाइम पर जमा नहीं करा पाए तो मामला चेक बाउंस का बन गया और केस अदालत तक पहुंच गया, जो बाद में ब्याज और जुर्माने के साथ बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गया. ऐसे में अब देखना होगा कि राजपाल यादव सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करते हैं या नहीं.
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