नशा मुक्त मध्यप्रदेश: सीएम मोहन यादव ने दिए हॉट स्पॉट पर निगरानी के निर्देश, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मध्यप्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को उन्होंने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में नशा मुक्त मध्यप्रदेश अभियान की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहरों में नशे के हॉट स्पॉट की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अनुरूप प्रदेश में भी प्रशासनिक गतिविधियों के क्रियान्व को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जिला स्तर पर हर महीने बैठक कर अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि नशीले पदार्थों के उत्पादन, कारोबार, सेवन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर भी जोर दिया गया।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि नशीली दवाओं और मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश में अब तक 2706 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। अगस्त 2026 तक 3690 आरोपियों से करीब 46 हजार 313 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई।
स्कूल-कॉलेजों के आसपास भी निगरानी
बैठक में प्रतिबंधित कफ सिरप की जब्ती और नशे के खिलाफ अन्य कार्रवाई की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षण संस्थानों की 500 मीटर की परिधि को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा नशा मुक्त मित्रों का सहयोग लेने और जिलों में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका को सक्रिय करने पर भी काम किया जा रहा है।
नशा मुक्त हेल्पलाइन
सरकार की ओर से नशे से संबंधित शिकायतों और सहायता के लिए नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 की व्यवस्था भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करने और स्थानीय स्तर पर नशे के हॉट स्पॉट पर विशेष नजर रखने को कहा है।
कैफे-3 के नए नियम, EV सस्ती होंगी:नई पेट्रोल-डीजल गाड़ियों का माइलेज 30 kmpl करना होगा, कंपनियों को 5 साल का समय मिला
आने वाले दिनों में ईवी सस्ती हो सकती है। वहीं पेट्रोल-डीजल गाड़ियों में ज्यादा माइलेज मिल सकता है। केंद्र सरकार ने पैसेंजर गाड़ियों के लिए CAFE-3 नियमों की घोषणा कर दी है। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। इन नियमों का मुख्य मकसद गाड़ियों का माइलेज बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। ऐसे में ऑटो कंपनियों को पोर्टफोलियो में ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल-डीजल कारों के साथ-साथ EV और हाइब्रिड गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाना जरूरी होगा। ज्यादा से ज्यादा ईवी बेचने के लिए कंपनियां बजट और किफायती ईवी मॉडल्स लॉन्च करेंगी। बाजार में जब टाटा, महिंद्रा, हुंडई, मारुति और एमजी जैसी कंपनियों के बीच सस्ती ईवी बेचने की होड़ मचेगी, तो आक्रामक प्राइसिंग का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। CAFE 2 के मुकाबले CAFE 3 में क्या बदल रहा है? मौजूदा नियम (CAFE 2): मौजूदा CAFE 2 नियम अप्रैल 2022 से लागू हैं। सरकार यह नियम किसी एक कार पर नहीं, बल्कि कंपनी की बिकी सभी कारों के कुल औसत पर लागू करती है। गाड़ियां जितनी भारी होंगी, तेल की खपत उतनी ज्यादा होगी। इसलिए सरकार ने माइलेज का लक्ष्य तय करने के लिए कारों का एक पैमाना यानी औसत वजन 1,082 किलो तय किया है। इस वजन को आधार बनाकर कंपनियों को लक्ष्य दिया गया है कि उनकी सभी कारों का औसत माइलेज 20.92 किमी/लीटर होना चाहिए। साथ ही, उनसे निकलने वाला प्रदूषण 113 ग्राम प्रति किमी से कम होना जरूरी है। नए नियम (CAFE 3): 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नियमों के तहत 2027 से 2032 के बीच कंपनियों के बेड़े का औसत कार्बन उत्सर्जन घटाकर 91.7 ग्राम प्रति किमी तक लाना होगा। अभी यह सीमा 113 ग्राम प्रति किमी है, यानी प्रदूषण में 19% की कटौती करनी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को 2027 में गाड़ियों का औसत माइलेज कम से कम 25 किमी/लीटर का करना होगा। इसे हर साल कड़ा करते हुए 2031-32 तक लगभग 30 किमी/लीटर तक ले जाना होगा। कंपनियों को यह लक्ष्य 5 साल में हासिल करना होगा। ईवी और हाइब्रिड कारों पर मिलेगा 'सुपर-क्रेडिट' का फायदा प्रदूषण घटाने वाली गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने 'सुपर-क्रेडिट' देने का नियम बनाया है। यानी, कंपनी जितनी इको-फ्रेंडली गाड़ियां बेचेगी, रिकॉर्ड में उनकी गिनती ज्यादा मानी जाएगी। इससे कंपनियों के लिए अपना टारगेट पूरा करना आसान हो जाएगा: पेट्रोल-डीजल कारों के लिए 12 आधुनिक तकनीकों को मंजूरी कंपनियों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचना ही जरूरी नहीं होगा। वे अपनी पेट्रोल-डीजल कारों में आधुनिक तकनीक लगाकर भी कार्बन उत्सर्जन के तय लक्ष्य में 9 ग्राम प्रति किमी तक की छूट ले सकती हैं। क्या हैं CAFE नियम और कैसे होती है इनकी गणना? CAFE यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कार कंपनियों के लिए सरकार के तय माइलेज और प्रदूषण के नियम हैं। इसके तहत किसी एक साल में कंपनी की बिकी सभी गाड़ियों के औसत वजन, तेल की खपत और उनसे निकलने वाले धुएं को मिलाकर कुल स्कोर निकाला जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कंपनी की हर एक कार को तय माइलेज देना ही होगा। बल्कि कंपनी की बेची गई सभी छोटी कारों, बड़ी एसयूवी, हाइब्रिड और ईवी का 'कुल औसत' (ओवरऑल एवरेज) सरकार के तय नियमों के अंदर होना चाहिए।
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