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Gorantla Madhav का TDP पर वार, बोले- Tenali मामले में दिखा पुलिसिंग पर राजनीतिक दखल

YSRCP के प्रवक्ता और पूर्व सांसद गोरंटला माधव ने बुधवार को आरोप लगाया कि तेनाली मामले में ज़िला अदालत के फ़ैसले के बाद, TDP के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार राजनीतिक मक़सद के लिए पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही थी। पार्टी ऑफ़िस में मीडिया से बात करते हुए माधव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अप्रैल में तेनाली में चार युवकों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया और बाद में उनमें से तीन को हिरासत में ले लिया, उन्हें सड़कों पर घुमाया और उनकी पिटाई की। मई 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुलिसकर्मी तीन युवकों की सबके सामने पिटाई करते दिख रहे थे, जिससे मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक नेताओं ने इसकी आलोचना की। यह मामला पुलिस कॉन्स्टेबल कन्ना चिरंजीवी की शिकायत से जुड़ा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि चार लोगों -- वेमु नवीन उर्फ़ किलर, जॉन विक्टर, डोमा राकेश और शेख़ करीमुल्ला ने 24 अप्रैल, 2025 को तेनाली के ऐथानागर के पास उन पर हमला किया था। पुलिस ने उस समय कहा था कि आरोपियों ने कॉन्स्टेबल पर हमला किया था और उनकी शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। 

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माधव ने आरोप लगाया कि युवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी और उन्होंने इस मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने YSRCP अध्यक्ष YS जगन मोहन रेड्डी के युवाओं और उनके परिवारों से मिलने के दौरे का भी ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि बाद में गठबंधन और मीडिया के कुछ वर्गों ने इस दौरे को निशाना बनाया। कोर्ट की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए माधव ने कहा कि गठबंधन सरकार को यह बताना चाहिए कि राजनीतिक नेताओं को खुश करने और पुलिस विभाग को बदनाम करने के लिए पुलिस से कथित तौर पर "रेड बुक संविधान" का पालन क्यों कराया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कोर्ट द्वारा पुलिस केस को खारिज करना राज्य में पुलिसिंग पर राजनीतिक दखल का असर दिखाता है। माधव ने हिरासत में साईं कृष्णा की मौत का भी ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि उस मामले में भी मानवाधिकारों के उल्लंघन का ऐसा ही पैटर्न देखा गया था। उन्होंने दावा किया कि साईं कृष्णा के माता-पिता को उनकी अस्थियां तक ​​नहीं दी गईं। 

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तेनाली की घटना की पहले मानवाधिकार मंच ने आलोचना की थी और मई 2025 में एक वीडियो सामने आने के बाद जांच की मांग की थी, जिसमें पुलिसकर्मी सार्वजनिक रूप से तीन युवाओं की पिटाई करते दिख रहे थे। संगठन ने कहा कि युवाओं पर लगे आरोपों के बावजूद, पुलिस को तय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। पुलिस का कहना था कि युवाओं पर कॉन्स्टेबल कन्ना चिरंजीवी के साथ मारपीट का आरोप था, और उस समय की रिपोर्टों के अनुसार उनमें से तीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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Social Media पर नाबालिगों के बैन की योजना नहीं, Supreme Court में सुनवाई के बीच सरकार का रुख

सरकारी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने की सरकार की योजना के बारे में खबरें झूठी हैं और उनका कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य बनाने के लिए कोई कानूनी ढांचा बनाया जा सकता है। इन कानूनों में 18 साल से कम उम्र के लोगों की स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्ट करने में कानूनी अक्षमता भी शामिल है। यह बात भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' (JRCA) की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस याचिका में सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सुरक्षा के उपाय करने की मांग की गई थी। जस्टिस बागची ने कहा कि यह ज़रूरत सिर्फ़ एक गाइडलाइन बनकर नहीं रहनी चाहिए और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इंटरमीडियरी नियमों के तहत इसे "कानूनी रूप" देने पर विचार करें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर विचार करेगी। 
इस याचिका में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर नाबालिगों के स्वतंत्र रूप से अकाउंट बनाने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता को चुनौती दी गई थी, जबकि कानूनी तौर पर वे बाध्यकारी अनुबंध करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर कंटेंट को रेगुलेट करने, खासकर युवाओं के लिए, की मांगें उठी हैं। 25 अप्रैल को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई ऐसा रेगुलेशन आएगा जो देश में ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करेगा। एक रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें कहा गया था कि 62 मिलियन पुरुषों ने "ऑनलाइन रेप एकेडमी" देखी है, CJI ने कहा कि देश को बच्चों और युवा पीढ़ी को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाना चाहिए। उन्होंने कहा यह बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपने युवाओं और महिलाओं को समाज में दिखने वाली जेंडर-बेस्ड हिंसा से बचाना है, और अगर हमें देश के भविष्य यानी युवा पीढ़ी की रक्षा करनी है, तो ऐसा कानून होना चाहिए जो इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर कुछ नियंत्रण रखे। 
15 मार्च को क्रिकेटर और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता जताई थी और पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने और ऑनलाइन नुकसान को रोकने के लिए सख़्त कानूनों की मांग की थी। संसद के ऊपरी सदन में बोलते हुए, जब वे AAP के सांसद थे, सिंह ने बच्चों की मानसिक सेहत और सामाजिक मूल्यों पर मंडराते खतरों की ओर ध्यान दिलाया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज, कई बच्चे इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आदी हो रहे हैं और बहुत कम उम्र में ही सेक्सुअल या सेमी-पोर्नोग्राफिक कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं। इससे उनकी मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है, एंग्जायटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, और उनकी सोच गलत दिशा में विकसित हो रही है।

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डे-टेस्ट में पिंक बॉल, समय बर्बाद करने पर सजा… ICC ने बदले क्रिकेट के कई नियम

ICC New Playing Conditions: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक बड़ा ऐलान किया है. 1 अक्टूबर 2026 से क्रिकेट के नियमों और प्लेइंग कंडीशंस में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. Thu, 01 Oct 2026 16:59:45 +0530

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