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गणतंत्र के 76 वर्ष: संविधान की आत्मा और लोकतंत्र का यथार्थ

प्रतिवर्ष की भांति एक बार फिर गणतंत्र दिवस हमारी राष्ट्रीय चेतना के द्वार पर उपस्थित है। यह दिन प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ने औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर अपने ही द्वारा निर्मित संविधान को आत्मसात किया था और स्वयं को प्रभुता संपन्न, सार्वभौमिक, प्रजातंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। यह केवल एक संवैधानिक घटना नहीं थी बल्कि भारत की ऐतिहासिक चेतना, संघर्षशील आत्मा और स्वशासन की आकांक्षा का औपचारिक उद्घोष था। किन्तु इस ऐतिहासिक गौरव के समानांतर एक कड़वा यथार्थ भी हमारे सामने खड़ा है। समय के साथ गणतंत्र दिवस का महान उद्देश्य धीरे-धीरे औपचारिकताओं और रस्म अदायगी तक सीमित होता चला गया है। जिस भावना के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई थी, उसका मूल आशय था कि प्रत्येक नागरिक इस दिन संविधान की गरिमा की रक्षा, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा और देशसेवा के प्रति अपने दायित्वों को न केवल दोहराए बल्कि उन्हें अपने आचरण में भी उतारे। विडंबना यह है कि आज हम इस गौरवपूर्ण अवसर पर संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्प लेने के बजाय मात्र उन्हें स्मरण कर आत्मसंतोष कर लेते हैं। झंडारोहण, परेड और भाषणों के बाद जैसे हमारे कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस यदि केवल उत्सव बनकर रह जाए और संवैधानिक चेतना व्यवहार में न उतरे तो यह गणतंत्र की आत्मा के साथ अन्याय ही कहा जाएगा।

सही मायनों में गणतंत्र की मूल भावना को हमने आज तक समझा ही नहीं है। ‘गणतंत्र’ का अर्थ है शासन तंत्र में जनता की भागीदारी। हालांकि हम कह सकते हैं कि शासन तंत्र में जनता को पूर्ण भागीदारी मिली है किन्तु क्या यह वाकई पूर्ण सत्य है? देश का संविधान लागू होने के इन 76 वर्षों में भी क्या वास्तव में शासन तंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है? जनता को यह तो अधिकार है कि मतदान के जरिये वह अपना जनप्रतिनिधि चुने किन्तु एक बार संसद अथवा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अगले पांच वर्षों तक इन जनप्रतिनिधियों पर उसका क्या कोई अंकुश रह जाता है? वास्तविकता यही है कि इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दल देश की जनता का चुनाव के समय महज एक वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं और अपना मतलब निकलने पर जनप्रतिनिधियों पर जनता के दुख-दर्द के बजाय अपने लिए सुख-सुविधाओं का अंबार जुटाने की चिंता सवार हो जाती है और वे इसी कवायद में जुट जाते हैं कि येन-केन-प्रकारेण अगले चुनाव के लिए कैसे करोड़ों रुपयों का इंतजाम किया जाए। अहम सवाल यह है कि जिस राष्ट्र में जनता की भागीदारी चुनाव में सिर्फ वोट डालने और उसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण से शर्मसार होकर आंसू बहाने तक ही सीमित रह गई हो, वहां ‘गणतंत्र’ का भला क्या महत्व रह गया है? खासतौर से ऐसी स्थिति में, जब गरीबी व भुखमरी से त्रस्त करोड़ों लोग चंद रुपयों की खातिर या लाखों लोग महज दो-चार शराब की बोतलों के लिए अपने वोट बेच डालते हों या ईवीएम के दौर में भी कुछ मतदान केन्द्रों पर गुंडागर्दी के बल पर वोट डलवाये जाते हों?

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हालांकि इसमें कोई संशय नहीं कि हमें विशुद्ध रूप में एक प्रजातांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों के लिए बराबरी के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी की गई है, प्रत्येक नागरिक के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है किन्तु गणतांत्रिक भारत में पिछले 76 वर्षों के हालातों का विवेचन करें तो यही पाते हैं कि हमारे कर्णधार एवं नौकरशाह किस प्रकार संविधान के कुछ प्रावधानों के लचीलेपन का अनावश्यक लाभ उठाकर कदम-कदम पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार करते रहे हैं। निसंदेह इससे लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती रही है। संविधान निर्माताओं ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन लोगों के कंधों पर संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी, वही इसके प्रावधानों का मखौल उड़ाते नजर आएंगे। ऐसी दयनीय परिस्थितियों को देखकर निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं की आत्मा खून के आंसू रोती होगी।

वक्त-बेवक्त संसद और विधानसभाओं के भीतर होती गुंडागर्दी सरीखी घटनाएं दुनियाभर में हमें शर्मसार करती रही हैं। जिस राष्ट्र में कानून बनाने वाले और देश चलाने वाले लोग ही असभ्य हरकतें करने लगें, वहां अपराधों पर अंकुश लगाने की किससे अपेक्षा की जाए? संसद-विधानसभा सरीखे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिरों में अपराधियों व बाहुबलियों का निर्बाध प्रवेश क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है? चुनाव जीतने के लिए आज हर राजनीतिक दल में ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने, चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल करने के अलावा उन्हें ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाकर अपनी सीटें बढ़ाने के फेर में ऐसे दागी लोगों को लोकतंत्र के मंदिरों में प्रवेश दिलाने की होड़ सी लगी है। संसद और विधानसभाओं में धड़ाधड़ प्रवेश पाते अपराधियों का संख्या बल देखें तो यह ‘प्रजातंत्र’ या ‘गणतंत्र’ कम, ‘अपराधतंत्र’ अधिक लगने लगा है। अदालतें जब भी संसद या विधानसभाओं में अपराधिक तत्वों का प्रवेश रोकने की दिशा में कुछ सार्थक पहल करने की कोशिश करती हैं, तमाम राजनीतिक दल उसे संसद के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक दखलंदाजी करार देते हुए हो-हल्ला मचाने लगते हैं।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सांसदों-विधायकों की रूचि लगातार कम हो रही है। प्रत्येक संसद सत्र में हंगामा व शोरशराबा करके संसद का बेशकीमती समय नष्ट कर देना जैसे एक परम्परा बन चुकी है। सदन से बहुत से सदस्य लंबे-लंबे समय तक गैरहाजिर रहते हैं। सर्वसम्मति के अभाव में देशहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण बिल लंबे समय तक लटके पड़े रहते हैं लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्ते अथवा अन्य ऐशोआराम की सुविधाएं बढ़ाने की बात आती है तो पूरा सदन एकजुट हो जाता है और ऐसे मामलों में पलक झपकते ही सर्वसम्मति बन जाती है। तब सदन में सदस्यों की उपस्थिति संख्या भी देखते ही बनती है। एक समय था, जब संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक बहस होती थी लेकिन अब हर संसद सत्र हंगामे और शोरशराबे की भेंट चढ़ जाता है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि संसद का एक-एक मिनट बहुमूल्य होता है। संसद के प्रत्येक मिनट के कामकाज पर ढ़ाई लाख रुपये से अधिक खर्च होते हैं अर्थात् आठ घंटे की संसद की कार्रवाई पर बारह करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च होते हैं। आए दिन इसी तरह संसद में हंगामे होने, सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करने या सदन की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित होने से देश को कितना आर्थिक नुकसान होता है, इसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। संसद अथवा विधानसभाओं की कार्रवाई पर होने वाला यह भारी-भरकम खर्च जनप्रतिनिधियों की जेबों से नहीं निकलता बल्कि इसका सारा बोझ देश की आम जनता वहन करती है। बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ‘गणतंत्र’ की जो तस्वीर हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, क्या हम उस पर गर्व कर सकते हैं? गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का सही लाभ तभी है, जब न केवल देश का प्रत्येक नागरिक बल्कि बड़े-बड़े राजनेता और नौकरशाह भी संविधान की गरिमा को समझें और उसके अनुरूप अपने आचरण में पारदर्शिता भी लाएं।

- योगेश कुमार गोयल
(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

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RCB vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, बेंगलुरु पहले करेगी बल्लेबाजी, देखें दोनों की प्लेइंग 11

RCB vs DC: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का 15वां मैच खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किया है. जबकि आरसीबी में एक बदलाव हुआ है.

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के अपने फैसल पर कहा, तेज रोशनी में गेंद बेहतर तरीके से फिसलती है. ओस भी है. पिच भी ताजी लग रही है, लेकिन धीमी रहेगी. हमारा गेम प्लान वहीं है. प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुआ है. लूसी और दीया बाहर हुई हैं. उनकी जगह हेनरी और मिन्नू की वापसी हुई है.

वहीं स्मृति मंधाना ने कहा कि हम फील्डिंग करने की सोच रहे थे. जब भी हमे लगता है कि हमें बल्लेबाजी या गेंदबाजी करनी चाहिए, तो हम टॉस हार जाते हैं. हमे उम्मीद है कि हवा से ओस कम होगी. टॉप पोजिशन महत्वपूर्ण है. सीधे फाइनल खेलना अच्छी बात है. फिलहाल, छोटी-छोटी चीजों को सही तरीके से करना ही महत्वपूर्ण है. मंधाना कहा कि प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ है. प्रेमा की जगह अरुंधति की वापसी हुई है.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग 11:

बेंगलुरु की प्लेइंग 11: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नायर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लार्क, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, सयाली सतघरे, लॉरेन बेल.

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ज्योतिष गणना के मुताबिक फरवरी का महीना बेहद ही खास होंने वाला है। शुक्र तीन बार अपनी चाल बदलेंगे। दो बार नक्षत्र और एक बार राशि परिवर्तन (Shukra Gochar) करेंगे। 6 फरवरी को दैत्यों के गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां 2 मार्च तक संचरण करते रहेंगे। वहीं 11 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में … Sat, 24 Jan 2026 23:59:56 GMT

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