केवल किसी काम को अनैतिक मानकर सजा नहीं दे सकते, रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि धारा 376 के तहत दोषी ठहराने का निचली अदालत का फैसला पूरी तरह गलत था, और उच्च न्यायालय ने भी इसे मानकर गलती की। इसने निचली अदालत और एचसी के फैसले को रद्द कर दिया।
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