जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे को मिली ये सजा, साढ़े तीन साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
Shinzo Abe Murder Case: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा का एलान कर दिया है. कोर्ट ने शिंजो आबे की हत्या करने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जब वे एक चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे.
कब हुआ था शिंजो आबे पर जानलेवा हमला?
बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर जुलाई 2022 में जानलेवा हमला किया गया था. हमला करने वाले शख्स ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया था. हत्या के करीब साढ़े तीन साल बाद कोर्ट का फैसला आया है. जिसमें कोर्ट ने अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि अपराधी की पहचान 45 साल के तेत्सुया यामागामी के रूप में हुई थी. उसने सबसे पहले जुलाई 2022 में ही जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार भाषण के दौरान आबे पर जानलेवा हमला करने का अपना जुर्म कबूल कर लिया था.
जापान के नारा शहर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को नारा शहर की एक अदालत में जस्टिस शिनिची तनाका ने तेत्सुया यामागामी की सजा का एलान किया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसले की पुष्टि की और अभियोजकों के अनुरोध के अनुसार यामागामी को उम्रकैद की सजा सुनाई.
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