SC/ST Act में कानूनी रोक का हवाला, Delhi High Court ने Ajit Bharti की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजीत भारती को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उन पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कथित टिप्पणी करने के लिए SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनते हैं और ऐसी स्थितियों में अग्रिम ज़मानत देने पर कानूनी रोक है। एक्ट की धारा 3(1)(r) सार्वजनिक रूप से SC/ST समुदाय के किसी सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित या डराने-धमकाने से संबंधित है, जबकि धारा 3(1)(s) SC/ST समुदाय के किसी सदस्य को जातिसूचक नाम से गाली देने से संबंधित है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब वह नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में भारती के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी से पहले ज़मानत (एंटीसिपेटरी बेल) की अर्ज़ी पर विचार कर रहा था। कोर्ट ने आरोपों और उसके सामने पेश किए गए सबूतों की जांच करते हुए पाया कि दो प्रावधानों के तहत अपराध के तत्व प्रथम दृष्टया (prima facie) मौजूद थे, जिससे गिरफ्तारी से पहले ज़मानत पर कानूनी रोक लागू होती है।
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7 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से पहले ज़मानत की अर्ज़ी खारिज किए जाने के बाद भारती हाई कोर्ट पहुंचे थे। ट्रायल कोर्ट ने भी पाया था कि उसके सामने मौजूद सबूत प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट के तहत अपराध का संकेत देते हैं और माना कि कानूनी रोक लागू होती है। FIR 23 अगस्त को आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) के दिल्ली राज्य अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जो भारती के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए गए एक वीडियो से संबंधित थी। शिकायत के अनुसार, भारती ने कथित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद और बीआर अंबेडकर के बारे में जाति-संबंधी और अपमानजनक टिप्पणियां कीं, साथ ही अन्य कथित आपत्तिजनक बयान भी दिए।
भारती ने इन आरोपों को गलत बताया है। सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने दलील दी कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं और कथित टिप्पणियों को उनके पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि भारती जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ हैं और उन्होंने आरक्षण पर अपने विचार रखे हैं। यह तर्क दिया गया कि कथित टिप्पणियां उनकी मां और बहन के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए बयानों के संदर्भ में की गई थीं।
BPSC TRE 4.0: बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, पुराने नियम खत्म? Bihar Teacher Recruitment
बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया है।... 32 हजार 388 पदों के लिए पिछले महीने भी विज्ञापन जारी हुआ था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था। .... अब नए नियमों और शर्तों के साथ दोबारा इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है।... बिहार की इस नई शिक्षक भर्ती में कौन से बदलाव किए गए हैं, आज इसी पर बात करेंगे। #BPSC #BPSCTRE4 #TRE4 #BiharNews #Bihar #TeacherBharti #Teacher #News #sarkarinaukri You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat
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