CEC Gyanesh Kumar पर चले देशद्रोह का केस, Congress MP Priyanka Gandhi ने की मांग
वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार पर 'अनुचित' चुनाव कराने के लिए 'देशद्रोह' का आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करता है, वह देश के खिलाफ देशद्रोह करता है; साथ ही, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना और 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाना लोकतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ एक आपराधिक कृत्य है।
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उन्होंने कहा कि जो कोई भी हमारे चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करता है, वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमारा रुख़ बिल्कुल साफ़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पद पर बैठे किसी व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना और 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाना लोकतंत्र, संविधान और देश के ख़िलाफ़ एक आपराधिक काम है... अगर चुनाव आयुक्त ने कोई ग़ैर-कानूनी काम किया है, तो मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह पता था कि यह सब उनकी नाक के नीचे हो रहा है; उनके साथियों ने इस ओर उनका ध्यान भी दिलाया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज़ किया और जान-बूझकर एक निष्पक्ष न होने वाले चुनाव को होने दिया। उन पर भी किसी दूसरे अपराधी की तरह ही आपराधिक मुक़दमा चलना चाहिए।
प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देने की कोई भी कोशिश संविधान और देश के ख़िलाफ़ एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब बिल्कुल साफ़ है। जो कोई भी हमारे चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करता है, वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमारा रुख़ बिल्कुल साफ़ है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अगर गैर-कानूनी काम साबित हो जाते हैं, तो CEC को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उस पद पर बैठे किसी व्यक्ति को—यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को—तब भी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जब उन्होंने गैर-कानूनी काम किए हों।
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इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना और बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाना एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना, 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाना... लोकतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ एक आपराधिक काम है। प्रियंका गांधी ने आगे आरोप लगाया कि अगर CEC को गड़बड़ियों के बारे में पता था, या साथी आयुक्तों ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी और फिर भी उन्होंने इसे जारी रहने दिया, तो उन पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी का यह बयान 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के बाद मचे राजनीतिक विवाद के बीच आया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान वोटर लिस्ट की प्रक्रियाओं और SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।
Yamuna Expressway हादसे में 9 की मौत के बाद FIR, थिनर और बस बनावट की जांच तेज
यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग में नौ यात्रियों की मौत हो गई। इसकी शुरुआती जांच में कोई इमरजेंसी एग्जिट न होना, बनावट से जुड़े नियमों का उल्लंघन और सामान रखने की जगह (लगेज कम्पार्टमेंट) में पेंट थिनर का मिलना जैसी मुख्य बातें सामने आई हैं। राज कल्पना ट्रैवल्स की यह बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी, तभी गुरुवार तड़के ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में 33-किमी माइलस्टोन के पास इसमें आग लग गई।
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सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर स्लीपर कम्पार्टमेंट बनाने की वजह से उस तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। बनावट से जुड़ी अन्य कमियां भी पाई गई हैं; बस के परमिट और तय सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के लिए आगे और भी निरीक्षण किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर स्लीपर कम्पार्टमेंट बनाए जाने के कारण वह रास्ता बंद हो गया था। शुरुआती जांच में कुछ कमियां मिली हैं। परमिट को लेकर और भी जांच की जाएगी।
जांच करने वालों को सामान रखने वाली जगह (लगेज कम्पार्टमेंट) में पेंट थिनर भी मिला है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इसे ले जाना यात्री बसों में ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाने से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सामान रखने की जगह पर पेंट थिनर भी मिला। हम यह देख रहे हैं कि क्या ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाने से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है। FIR के मुताबिक, जब बस एक्सप्रेसवे पर चल रही थी, तो यात्रियों को जलने की गंध और धुआं महसूस हुआ। उन्होंने ड्राइवर और हेल्पर को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की।
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FIR में यह आरोप भी लगाया गया है कि ड्राइवर और स्टाफ़ ड्राइवर के केबिन में धूम्रपान कर रहे थे। जांच करने वाले अधिकारी आग लगने की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या धुएं और गंध से आग लगने का पहले ही पता चल सकता था। मामले में दर्ज जानकारी के अनुसार, बस रात करीब 11:30 बजे नोएडा एक्सप्रेसवे पर आई थी और लगभग 33 किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर के केबिन से धुआं निकलता देखा गया।
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