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Delhi: दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 55.19 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

दिल्ली के एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2018 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 24 वर्षीय आईटी पेशेवर के माता-पिता को मुआवजे के रूप में 55.19 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा आईटी पेशेवर अविनाश दुबे के परिवार की ओर से दायर दावा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिनकी मोटरसाइकिल 21 अक्टूबर 2018 को हरियाणा के सोनीपत के पास एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई थी।

साक्ष्यों के मुताबिक, मोटरसाइकिल के आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते दुर्घटना हुई। न्यायाधिकरण ने नौ जनवरी के अपने आदेश में कहा कि ट्रक ने बिना उचित संकेत दिए अचानक गति धीमी कर दी, जिसके कारण मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। उसने कहा कि अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मनीष कुमार खेमका गंभीर रूप से घायल हो गए।

न्यायाधिकरण ने माना कि अविनाश की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी और गलती ट्रक चालक की थी। उसने मृतक के परिवार को विभिन्न मदों के तहत मुआवजे के रूप में 55.19 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

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High Court से झटका मिलने के बाद Lokpal की नई अर्जी, Mahua Moitra पर CBI जांच के लिए मांगा वक्त

भारत के लोकपाल ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े पूछताछ के बदले नकद राशि के आरोपों पर दिल्ली उच्च न्यायालय से पुनर्विचार आदेश पारित करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया।
यह अनुरोध न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की खंडपीठ के समक्ष किया गया। लोकपाल की ओर से उपस्थित वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक महीने की समय सीमा का पालन करना प्राधिकरण के लिए संभव नहीं था, क्योंकि शीतकालीन अवकाश के दौरान सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने तर्क दिया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में मामले पर पुनर्विचार करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक है।
इस अनुरोध पर विचार करने के बाद, पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को उसी खंडपीठ के समक्ष रखा जाए जिसने 19 दिसंबर, 2025 को लोकपाल के उस पूर्व आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी, 2026 को होगी।
दिसंबर में दिए गए अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने लोकपाल को इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने और एक महीने के भीतर तर्कसंगत निर्णय लेने का निर्देश दिया था। मोइत्रा की याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने लोकपाल के 12 नवंबर के स्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया था, यह मानते हुए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां हुई थीं। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि लोकपाल को स्वतंत्र रूप से यह मूल्यांकन करना आवश्यक था कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री अभियोजन, समापन रिपोर्ट या कानून के तहत अनुमत किसी अन्य कार्रवाई के लिए उपयुक्त है या नहीं। मोइत्रा ने तर्क दिया था कि लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए जाने और मौखिक सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद, उनके तर्कों की ठीक से जांच नहीं की गई।
उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि लोकपाल ने अभियोजन के लिए स्वीकृति से संबंधित धारा 20(7) के बजाय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20(8) का गलत तरीके से प्रयोग किया था। इससे पहले मोइत्रा की याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सीबीआई ने यह तर्क दिया था कि मोइत्रा को मौखिक सुनवाई का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और लोकपाल ने कानून के अनुसार ही कार्य किया है, यहां तक ​​कि उन्हें कानून द्वारा निर्धारित अवसरों से भी अधिक अवसर प्रदान किए हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने भी लोकपाल के मूल निर्णय का समर्थन किया था।
यह मामला अक्टूबर 2023 में अधिवक्ता जय अनंत देहादराय द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, लोकपाल ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया, जिसने फरवरी 2024 में एक प्रारंभिक रिपोर्ट और उसके बाद जून 2024 में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। मोइत्रा के जवाबों पर विचार करने और उनकी दलीलें सुनने के बाद, लोकपाल ने 12 नवंबर को अभियोजन की मंजूरी दे दी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

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  Sports

IND vs NZ: रोहित-जडेजा को छोड़िए, इस खिलाड़ी ने दी असली टेंशन, T20 World Cup में हो न जाए नुकसान

शायद ही किसी ने सोचा होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया वनडे सीरीज हार जाएगी लेकिन ऐसा हुआ. इस हार के पीछे जहां रोहित और जडेजा जैसे खिलाड़ियों की खूब आलोचना हो रही है, वहीं एक खिलाड़ी पर चर्चा कम हुई है. ये हैं स्पिनर कुलदीप यादव. Tue, 20 Jan 2026 00:15:47 +0530

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