दुबई पहुंचते ही अरमान मलिक की पत्नी ने रिवील किया होने वाले बच्चे का जेंडर? भारत में बैन है ये प्रक्रिया
Payal Malik: फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक (Armaan Malik) अपनी दोनों पत्नियों के साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन फोटो-वीडियो शेयर करते हैं. ये कपल यूट्यूब पर व्लॉग शेयर करते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाते हैं. इस समय यूट्यूबर की पहली पत्नी पायल मलिक तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं और इस समय दुबई पहुंची हुई है. अब हाल ही में पायल ने दुबई से एक वीडियो शेयर की है और अपने चौथे बच्चे का जेंडर रिवील किया है.
पायल ने बताया होने वाले बच्चे का जेंडर?
दरअसल, अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका काफी समय से दुबई में प्रापर्टी डिलिंग का काम कर रही हैं. इस बीच में पायल अपने बड़े बेटे के साथ दुबई पहुंची हैं. पायल इस समय प्रेग्नेंट हैं और दुबई में घूम रही हैं. लेटेस्ट व्लॉग में पायल ने अपने होने वाले बच्चे की जेंडर रिवील पार्टी की. इस दौरान पायल ने पिंक और ब्लू कलर के बैलून पकड़े और उन्होंने अपने सभी घरवालों से वोटिंग कराई कि वो बेटी चाहते हैं या फिर बेटा.ज्यादातर लोगों ने बेबी गर्ल को वोट दिया. ऐसे में पायल ने व्लॉग में बताया कि उन्हें बेटी होगी. हालांकि, उन्होंने सिर्फ घरवालों की वोटिंग के आधार पर ये बताया है.
नहीं करवाया जेंडर चेक
बता दें, असल में पायल ने बेबी का जेंडर पता नहीं करावाया है. पायल ने इस बारे में कहा कि भारत में जेंडर पता करना लीगल नहीं है. इसलिए उन्होंने बच्चे का जेंडर टेस्ट नहीं करवाया. पायल ने ये भी बताया कि वो बेटी चाहती हैं, क्योंकि उनके घर में पहले से बहुत ज्यादा लड़के हैं. बता दें, एक तरफ जहां अरमान मलिक की दोनों पत्नियां दुबई में हैं और काम के साथ-साथ एंजॉय भी कर रही हैं. तो दूसरी ओर अरमान यहीं भारत में रहकर अपने बाकी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं.
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कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज हुई याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में दी गई 10 साल की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया है. इस फैसले के साथ ही सेंगर को जेल में ही रहना होगा और उन्हें फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.
क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उनकी हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. बाद में जांच में यह सामने आया कि पीड़िता के पिता के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट हुई थी. इस मामले में कुलदीप सेंगर पर साजिश रचने और प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे.
निचली अदालत ने सुनवाई के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में सजा निलंबन की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए उसे खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है, जिसमें कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों से जुड़े सवाल उठते हैं. ऐसे में सजा को सस्पेंड करना उचित नहीं है. अदालत के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी न्यायिक राहत माना जा रहा है.
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